अमरावतीमहाराष्ट्र
शहर में धारा 37 (1) व (3) लागू
अमरावती/दि.21– शहर में शांति व सुव्यवस्था अबाधित रहें, इसके लिए पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37 (1) व (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.
यह प्रतिबंधात्मक आदेश शहर की कानून व सुव्यवस्था अबाधित रहने के लिए पुलिस आयुक्तालय के परिक्षेत्र में लागू किया है. 21 मई से 4 जून की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा. इस धारा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने कहा है.