* डीसीपी विक्रम साली ने किया स्पष्ट
अमरावती/ दि.31 – शहर में अमन शांति बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग व्दारा आमतौर पर मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37 लागू की जाती है. किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए यह धारा नहीं लगाई जाती. भोंगा व अन्य आंदोलन को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से धारा 37 बनाई गई है, ऐसा पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने स्पष्ट किया.
डीसीपी विक्रम साली के अनुसार शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेषाधिकार का उपयोग कर यह धारा लगाई है, ऐसा डीसीपी विक्रम साली ने स्पष्ट किया. किसी को फंसाने के लिए धारा लगाए जाने का चित्र एक खबर में किया गया था. जिसे उन्होंने बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि, उसे प्रकाशित करने से पहले हमसे बात करना चाहिए था. यह धारा आंदोलन, मोर्चा, जुलूस व अनावश्यक भीड पर पाबंदी लगाने के लिए लगाई जाती है. इसके लिए पुलिस से अनुमति लेना जरुरी है. इस धारा के पीछे अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया.