अमरावती/ दि. 9 – शहर में शांति व्यवस्था बरकरार रहने के उद्देश्य से शहर पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37(1) व (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी के आदेशानुसार यह आदेश अमरावती पुलिस आयुक्तालय परिसर में 10 अगस्त से लागू होगा तथा 24 अगस्त की मध्यरात्रि तक यह आदेश लागू रहेगा. इन धाराओं को भंग करने वाले ुके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.