नई प्रॉपर्टी खरीदते समय उसका पुराना बिजली बिल देखे
अन्यथा प्रॉपर्टी के नये मालिक को भरना पडता है पुराना बकाया बिल
अमरावती/दि.27 – विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार विद्युत बिल के बकाए हेतु विद्युत आपूर्ति खंडित की गई जगह पर बकाया विद्युत बिल अदा किए बिना नया विद्युत कनेक्शन नहीं लिया जाता है. इस दौरान यदि उस प्रॉपर्टी का विक्री के जरिए किसी अन्य व्यक्ति का हस्तांतरण हो जाता है, तो उस जगह के नये मालिक, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि रहने वाले व्यक्ति को उस जगह का विद्युत बिल अदा करना पडता है. ऐसे में किसी भी तरह की नई प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले उस जगह के विद्युत कनेक्शन पर रहने वाले पुराने व बकाया बिल की सबसे पहले जांच कर लेनी चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उस जगह के नये मालिक को प्रॉपर्टी पर बकाया रहने वाला बिजली का पुराना बिल अदा करना पड सकता है. ऐसी जानकारी महावितरण के अमरावती परिमंडल के जनसंपर्क अधिकारी फुलसिंह राठोड द्बारा दी गई है.
यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में महावितरण की ओर से बताया गया है कि,
यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में महावितरण की ओर से बताया गया है कि, ग्राहकों द्वारा बिजली बिल भरने हेतु प्रतिसाद नहीं दिए जाने से परिमंडल अंतर्गत अमरावती एवं यवतमाल जिले के घरेलु, वाणिज्यिक एवं अन्य वर्ग के 3 लाख 69 हजार से अधिक ग्राहकों की विद्युत आपूर्ति हमेशा के लिए खंडित की गई है. वहीं उन पर 132 करोड़ 72 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है. जिसके चलते बिजली बिल का बकाया वसूल करने के लिए महावितरण की ओर से इस तरह ग्राहकों का स्थल परीक्षण किये जाते समय महावितरण के ध्यान में यह बात आयी कि कुछ स्थानों पर बिक्रीदारों द्वारा ग्राहकों को बिजली बिल का पुराना बकाया दर्शाया नहीं जाता व ग्राहक नये नाम से बिजली कनेक्शन लेते हैं.
* नये मालिक को भरना होगा बकाया बिल
विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार बिजली कनेक्शन बिजली का इस्तेमाल करने वाले के नाम से एखाध स्थल पर दिया जाता है. दरमियान उस स्थान की बिक्री या कानूनन हस्तांतरण होने पर बिजली नियामक आयोग, विद्युत आपूर्ति संहिता की कलम 12.5 नुसार कायमस्वरुपी विद्युत आपूर्ति खंडित किए गए स्थान का बकाया रकम आना उस जगह के नये मालिक या वारसदार या कानूनन प्रतिनिधि रहने वाले व्यक्ति से वसूल किया जाता है.