* हाईकोर्ट में अपील किए जाने से मामला फिलहाल टला
अमरावती/दि.2- नवसारी रिंग रोड में गई जमीन का बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा मिलने की मांग को लेकर अदालत में गुहार लगाने वाले प्रकल्पग्रस्त परिवार को अदालत ने मनपा द्वारा तत्काल मुआवजा देने अन्यथा जब्ती कार्रवाई करने का फैसला सुनाया. इसके मुताबिक इस आदेश को लेकर न्यायालय का बिलिफ प्रकल्पग्रस्त परिवार के साथ मनपा कार्यालय पहुंचा और मनपा आयुक्त के पास पहुंचने पर विधि अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में अपील किये जाने की जानकारी देने पर यह जब्ती कार्रवाई फिलहाल टल गई. लेकिन अदालत के निर्णय के बाद बिलिफ मनपा में पहुंचने से खलबली मच गई थी.
जानकारी के मुताबिक, रहाटगांव से नवसारी होते हुए रिंगरोड का निर्माण वर्ष 2000 में किया गया है. रिंगरोड के इस निर्माण के समय स्थानीय बालाजी प्लॉट निवासी चंपाबाई सूरजपाल मिश्रा की 1 हेक्टेअर 25 आर जमीन गई हुई है. उस समय इस प्रकल्पग्रस्त महिला को काफी कम पैसे शासन की तरफ से दिए जा रहे थे. तब चंपाबाई मिश्रा नेमनपा प्रशासन को पार्टी बनाकर बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा देने की मांग करते हुए अदालत में गुहार लगाई. चंपाबाई को तीन बेटे और तीन बेटियां हैं. स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (4) जी.ए. देशपांडे की अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई हई. प्रकल्पग्रस्त मिश्रा की तरफ से एड. आनंद विजय लढ्ढा ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि चंपाबाई मिश्रा की रिंगरोड में 1 हेक्टेअर 25 आर जमीन गई है. इस जमीन पर उनके 500 संतरे के पेड़ थे. दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अदालत ने मनपा प्रशासन को प्रकल्पग्रस्त चंपाबाई मिश्रा को 3 करोड़ 74 लाख 26 हजार 338 रुपए मुआवजा देने अन्यथा जब्ती कार्रवाई करने के निर्देश दिये. निर्देश की प्रति प्राप्त होते ही चंपाबाई के पुत्र रामानुज मिश्रा और संतोष मिश्रा यह जिला व सत्र न्यायालय के बिलिप गजानन काले व सामाजिक कार्यकर्ता सूरज मिश्रा के साथ मनपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर के कक्ष में पहुंचकर अदालत के ऑर्डर की प्रति बताई. तब मनपा आयुक्त और वहां उपस्थित विधि अधिकारी श्रीकांतसिंह चव्हाण ने इस प्रकरण में 15 मार्च 2022 को हाईकोर्ट में की अपील की प्रति बताई. इस कारण बिलिफ ने यह जब्ती कार्रवाई फिलहाल रोक दी. हाईकोर्ट में मामला रहने से जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता, तब तक यह कार्रवाई रोकने का अनुरोध मनपा प्रशासन की तरफ से विधि अधिकारी द्वारा लिखित रुप से किये जाने के बाद जब्ती कार्रवाई को रोक दिया गया. इस तरह फिलहाल यह कार्रवाई टल गई है.
हाईकोर्ट में अपील की गई है
चंपाबाई सूरजपाल मिश्रा द्वारा जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य के हिसाब से देने की मांग को लेकर स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (4) की अदालत ने दाखिल किये गए प्रकरण को लेकर मनपा प्रशासन की तरफ से 15 मार्च 2022 को हाईकोर्ट में अपील की गई है. आज जो जब्ती कार्रवाई लाई गई थी, वह उस कारण रुक गई है.
– श्रीकांतसिंह चव्हाण, विधि अधिकारी मनपा