अमरावती

पुराने खाद की बिक्री पुराने दरों में ही करें

जिला कृषि अधीक्षक ने खाद विके्रताओं को दी सूचना

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२२ – कुछ उत्पादक कंपनियों द्बारा खाद की दर वृद्धी किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है. खाद विक्रेताओं को पुराना शेष बचा खाद का स्टॉक पुरानी एमआरपी के तरह ही बेचना अनिवार्य है. खाद विक्रेताओं ने इस नियम का पालन करना चाहिए. यदि कहीं पर भी ज्यादा दरों में खाद की बिक्री हो रही हो तो कार्रवाई की जाएगी. यह चेतावनी जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी विजय चव्हाले ने खाद विके्रताओं को दी है.
जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी चव्हाले ने स्पष्ट किया कि खाद आपूर्ति करने वाली कंपनियों के दर ग्रेड निहाय अलग-अलग है विके्रताओं के पास पुराना व नया स्टॉक है. इसलिए पुराना स्टॉक पुरानी एमआरपी दरों में ही बेचना अनिवार्य किया गया है.

  • किसानों ने ई-पॉस मशीन का बिल मांगना चाहिए

किसानों ने रासायनिक खाद खरीदी करते समय विके्रताओं से ई-पॉस मशीन पर आनेवाले बिल को मांगना चाहिए. जिस पर पुराने स्टॉक के पुरानी एमआरपी का उल्लेख होता है खरीदी किए गए खाद की पक्की रसीद भी दी जानी चाहिए. इसके अलावा खरीदी किए गए बोरों पर खाद की एमआरपी व विक्रेता द्बारा दिए गए ई-पॉस का पक्का बिल जांच लेना चाहिए. इस संबंध में कोई भी शिकायत रहने पर तहसील कृषि अधिकारी व पंचायत समिति के कृषि अधिकारी अथवा जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करने का आहवान किया गया है.

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