अमरावती

‘बेस्ट बिफोर‘ के स्टिकर बिना ही मिठाई की बिक्री

६० प्रतिशत दुकान में नियमों का उल्लंघन

  • एफडीए करेगी क्या? कार्रवाई

अमरावती/दि.२२ – अन्न व औषधी प्रशासन ने परिपत्रक निकालकर १ अक्तूबर से मिठाई के ट्रे के सामने अथवा कांच के काऊंटर पर ‘बेस्ट बिफोर‘ यानी कितने दिनों तक मिठाई खाने के लायक रहेगी. इसकी समयावधि लिखना अनिवार्य है. इस संदर्भ में पत्रकार ने शहर के स्वीटमार्ट में जाकर ‘रिऑलिटी‘ चेक की. पांच में से तीन (६० प्रतिशत) मिठाई विक्रेताओं ने ‘बेस्ट बिफोर के नियमों का उल्लंघन करते हुए तथा मिठाई बिक्री नियमावली का उल्लंघन करने का दिखाई दिया.
मिठाई बिक्री नियमावली के परिपत्रक एफडीए ने सितंबर महिने में निकालकर उस पर अमल १ अक्तूबर २०२० से करने की सूचना विक्रेताओं को दी हैे. जांच करने पर गाडगेनगर में दो बिक्री केन्द्र में नियमों का पालन करने का दिखाई दिया है. पंचवटी चौक के एक होटल में ऐन समय में स्टीकर तैयार करने को डालने का बताया. इर्विन चौक के दो मिठाई विक्रेताओं ने नियमों का उल्लंघन किया. तीनों को नियमोें की जानकारी थी तथा दो होटल चालक को जानकारी ही न होने से यह बात सामने आयी. तीन ग्राहको ने ‘बेस्ट बिफोर‘ की जांच कर मिठाई खरीदी करने का बताया. दो ग्राहको ने भी यह अनभिज्ञता दर्शायी.

बेस्ट बिफोर

  • बेसन से बनी मिठाई मोतीचूर के लड्डू, बेसन लड्डू, मैसूर पाक आदि (१५ दिन)
  • दूध से बने मिल्क केक, बर्फी- (दो दिन)
  • ज्यादा शक्कर डालकर बनने वाला पेढ़ा- (१० दिन)
  • ड्रायफ्रुट मिठाई- (७-८ दिवस)
  • मावा से बने पेढ़ा- (६-७ दिन)

मिठाई बिक्री नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

मिठाई बिक्री करते समय नागरिको को दिखे ऐसी जगह पर ‘बेस्ट बिफोर‘ लिखना आवश्यक है. नियमों का उल्लंघन करने पर अन्न व सुरक्षा कानूननुसार कार्रवाई की जायेगी. स्थानीय अधिकारियों ने होटल व्यावसायिको की बैठक लेकर उन्हें नये नियमों की जानकारी दी है.
– सागर तेरकर, प्रभारी सहायक आयुक्त (अन्न)

‘बेस्ट बिफोर‘ लिखकर ही बिक्री

मिठाई बिक्री करते समय ‘बेस्ट बिफोर‘ लिखने की जानकारी एफडीए के अधिकारियों से मिली.हमने वैसी समयावधि घोषित की है. मिठाई की बिक्री नियमानुसार की जा रही है.
– विनय पोपट, मिठाई विक्रेता, गाडगेनगर

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