अमरावती/दि.6 – नौकरी लगाने का प्रलोभन देते हुए एक युवती को आरोपी ने 5 लाख रुपए से ठग लिया. इस मामले में अदालत ने स्वप्निल दिनकर गेडाम (कैलास नगर, महादेव खोरी, अम.) को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. यह फैसला 5 वे न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायमूर्ति एस. एस. देशमुख की अदालत ने सुनाया.
अदालत में दायर दोषारोप पत्र के अनुसार प्रज्ञा विवेक मेश्राम (36, उत्तम नगर, अम.) को स्वप्निल गेडाम ने नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया था. उसके लिए युवती से स्वप्निल ने 5 लाख रुपए लेकर धोखाधडी की. इसकी शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने स्वप्निल गेडाम के खिलाफ 2 वर्ष पूर्व धोखाधडी करने का अपराध दर्ज कर तहकीकात की. स्वप्निल गेडाम ने खुद अमरावती के सुपर स्पेशालिटी अस्पताल व अकोला में हेड सुपर वाइजर पद पर सरकारी नौकरी होने का बहाना बनाया था. तीन वर्ष के करार पद्धति पर नौकरी लगाकर देता हूं, ऐसा कहकर रुपए लेकर धोखाधडी की थी. यह बात पुलिस की तहकीकात में स्पष्ट हुई. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी वकील आशा ठाकरे ने अदालत में दलिले पेश की. गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के गवाही को मान्य करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया.