अमरावती

बलात्कार के आरोप में 20 वर्ष की सजा

20 हजार का जुर्माना, आसेगांव पूर्णा परिसर की घटना

अमरावती/दि.23 – आठ वर्षीय बच्ची को लड्डू का झांसा देकर उसपर अत्याचार करने के मामले में दोषी पाये गए विजय मनोहर जवंजाल (59) को अचलपुर जिला सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
इस बाबत न्यायालय में दाखल अभियोग पत्र के अनुसार आसेगांव पूर्णा थाना क्षेत्र के गांव में 8 मार्च 2019 को आठ वर्षीय बालिका खेल रही थी. समाज मंदिर के परिसर में यह बालिका रहते समय विजय जवंजाल ने उसे लड्डू देने की बात कहकर पास बुला लिया. उसपर अत्याचार किया, इस कारण खून से सनी यह बालिका रोते हुए अपने घर गई और यह बात अपने माता-पिता को बताई. इस बाबत की शिकायत उन्होंने आसेगांव पूर्णा पुलिस थाने में दर्ज की.
पुलिस ने विजय जवंजाल के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (एबी), सहकलम 4, 5 पोस्को के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया. इस मामले की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी अविनाश पालवे ने की. पश्चात अभियोग पत्र अचलपुर स्थित जिला न्यायालय (ए) व अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल किया गया. न्यायालय ने इस मामले में गवाहों का परिक्षण किया. सरकार की ओर से डी.ए.नवले ने पक्ष रखा. न्यायालय ने वैद्यकीय अधिकारी व अन्य गवाहों तथा सबुतों को ग्राह्य मानते हुए विजय जवंजाल को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 6 महिने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई. आसेगांव के थानेदार किशोर तावडे के मार्गदर्शन में कोर्ट पैरवी के रुप में सतीश बुंदे ने काम संभाला.

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