अमरावती

सरकारी कामकाज में बाधा डालने पर तीन माह की सजा

अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय का निर्णय

परतवाडा प्रतिनिधि/दि.५ – कीमती पेडो की तस्करी करते वनविभाग द्वारा तीन साल पहले एक आरोपी को ब्राम्हणवाडा थडी क्षेत्र से दबोचा गया था. जिसके पश्चात आरोपी ने वन विभाग कर्मियों से ही हुज्जतबाजी करते हुए सरकारी काम में बाधाएं डाली. जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गयी थी. इस मामले में बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह की सजा सुनायी है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक २५ जुलाई २०१७ को वनपाल गणेशसिंह ठाकुर ड्यूटी पर मौजूद थे. इस दौरान आरोपी अरशेद्दीन हसोनाद्दीन इनामदार यह वाहन में अवैध तरीके से कीमती पेड की तस्करी कर रहा था. वनपाल ने उसे पूछताछ की तो आरोपी ने वनपपाल गणेशसिंह ठाकुर से ही हुज्जतबाजी करने लगा. सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में शिकायत दर्ज की गयी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. जांच अधिकारी हेड कान्स्टेबल जीवनराम ठाकरे ने अदालत में दोषारोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में ६ गवाहों की जांच की गयी. बुधवार को अचलपुर के जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक २ के न्यायाधीश को आरोपी करार देते हुए तीन माह की सजा व ५ हजार रुपए जुर्माना भरने को कहा है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से बी.आर चव्हाण ने सफल पैरवी की.

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