अमरावती/ दि.24– सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारी को गालिगलौज कर धक्कामुक्की करने के अपराध में दोषी करार दिये गए आरोपी चेतन ठाकुर को अदालत ने सात दिन कारावास की सजा सुनाई है.
चेतन दीपकसिंग ठाकुर (26, रेलवे स्टेशन चौक) यह दफा 186, 323, 332, 353, 504, 506, 85 के तहत अपराध दर्ज किये गए आरोपी का नाम है. दोषारोप पत्र के अनुसार सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के जिला सामान्य अस्पताल में आरोपी चेतन ठाकूर उसकी पत्नी को लेकर पहुंचा और यहां चिल्लाते हुए डॉक्टर कहा है कहते हुए गालियां दी. डॉक्टर के शरीर पर दौडकर मारने की कोशिश की और मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसी धमकी देते हुए डॉक्टर की कॉलर पकडकर धक्का दिया. आरोपी चेतन के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, इसपर उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.राजेश इंगले ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दी. मामले का दोषारोपपत्र अदालत में पेश होने के बाद जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति एस.एस.अडकर की अदालत ने चेतन ठाकुर को दफा 353 के तहत 7 दिन साधा कारावास व 6 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 1 दिन कारावास, इसी तरह दफा 506 के तहत 5 दिन साधा कारावास व 4 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 1 दिन साधा कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज इंगले ने दलीले पेश की.