* दस वर्ष की वृध्दिंगत जनसंख्या का मानक तय
अमरावती/दि.4– महानगर पालिका की तर्ज पर विगत दस वर्षों की वृध्दिंगत जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद व पंचायत समितियोें में भी सदस्य संख्या बढाने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी द्वारा मान्यता दी गई है. जिसे लेकर राजपत्र जारी हो जाने की वजह से अब जिला परिषदों व पंचायत समितियों में भी सीटें बढने का रास्ता खुल गया है. जिसके चलते अब अमरावती जिले की जिला परिषद में 7 तथा पंचायत समितियों में 14 सीटें बढेगी.
बता दें कि, जिला परिषद का कार्यकाल आगामी 20 मार्च को खत्म होने जा रहा है और इस समय तक जिला परिषद चुनाव को लेकर कोई गतिविधि या हलचल शुरू नहीं हुई है. ऐसे में कार्यकाल खत्म होने से पहले जिला परिषद का चुनाव करवाना फिलहाल असंभव ही है. वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिये जाने के चलते ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराये जाने का सभी राजनीतिक दलों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है और इस समय ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं भी दाखिल की गई है. जिन पर सुनवाई होनी बाकी है. साथ ही फिलहाल ओबीसी संवर्ग की जनगणना का भी काम अधूरा है. इन सभी बातों के मद्देनजर स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव समय पर होने को लेकर काफी हद तक संभ्रम देखा जा रहा है. ऐसी स्थिति में विधान मंडल के शीतसत्र दौरान राज्य सरकार ने महानगर पालिका व जिला परिषद में जनसंख्या के आधार पर सीटें बढाने का फैसला लिया था. इस संदर्भ में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय को राज्यपाल की अनुमति मिलना बाकी रहने के चलते जिप व पंस के चुनाव संबंधी गतिविधियां काफी हद तक सुस्त थी. किंतु विगत 29 जनवरी को राज्यपाल ने विधान मंडल द्वारा पारित अध्यादेश को मान्यता दे दी. जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा तुरंत ही राजपत्र प्रकाशित किया गया. राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद अब अमरावती जिला परिषद की सदस्य संख्या 59 से बढकर 66 हो जायेगी. वहीं पंचायत समितियों की सदस्य संख्या 118 से बढकर 132 हो जायेगी.