अमरावती

ऑनलाइन सात-बारह जैसी सुविधा केवल एक क्लिक पर

सुविधा का नागरिकों को लाभ लेने का जिलाधिकारी का आवाहन

तहसील कार्यालय में सुविधा शुरु
अमरावती/दि.21- किसान तथा नागरिकों को ऑनलाइन सात-बारह तथा तत्सम सुविधा के लिए अब शासकीय तथा पटवारी कार्यालय में जाने की आवश्यता नहीं है. केवल मशीन के एक क्लिक पर ऑनलाइन स्वरुप में सात-बारह तथा अन्य सुविधा सामान्य नागरिकों के लिए उपलब्ध कर दी गई है. नागरिकों को इस सुविधा का लाभ लेने का आवाहन जिलाधिकारी पवनीत कौर ने आज यहां किया है.
जिलाधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन सात-बारह प्राप्त होने वाले मशीन का जिलाधिकारी पवनीत कौर के हाथों उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर वह बोल रही थी. निवासी उपजिलाधिकारी विवेक घोडके, उपजिलाधिकारी रणजीत भोसले, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी मनीष फूलझेले, जिला प्रकल्प व्यवस्थापक प्रफुल्ल मेहेर आदि उपस्थित थे. इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि, किसान तथा नागरिकों को शासकीय योजना का लाभ तत्काल मिले तथा आवश्यक दस्तावेजों के लिए उन्हें समय बर्बाद न करना पडे इसके लिए सूचना तकनीकी का इस्तेमाल कर उसमें पारदर्शिता व गति निर्माण करने का शासन का प्रयास है. इस माध्यम से शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शकता के लिए सात-बारह मशीन सहायक साबित होने वाली है. इसमें पुराने सात-बारह, कोतवाल बुक, गांंव नमूना 8-अ, पंजीयन, पुराने फेरफार तथा ऑनलाइन सात-बाहर की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है. इस सुविधा के तहत शासकीय पंजीयन कक्ष के सभी कागजपत्र सूचना तकनीक का इस्तेमाल कर ऑनलाइन किए रहने की जानकारी पवनीत कौर ने दी.
ऑनलाइन सात-बारह मशीन अंतर्गत प्रत्येक सुविधा के लिए केवल 30 रुपए खर्च आनेवाला है. इस मशीन का इस्तेमाल किसान तथा नागरिकों को आसानी से करना संभव है. इस मशीन में सभी को समझ सके ऐसी आसान भाषा में सूचना दी गई है. इसमें जो सुविधा चाहिए उसका चयन कर आवश्यक कागजपत्र तत्काल प्राप्त करते आ सकेंगे. मशीन की स्क्रीन पर सर्वप्रथम जिला नियुक्त कर उसमें तहसील, गांव का नाम, आवश्यक कागजपत्र के नाम, सुविधा का नाम चयनीत कर शुल्क अदा करना पडेगा. पश्चात संबंधित कागज पत्रों की प्रिंटआउट प्राप्त होगी. नागरिकों को इस यंत्रणा का इस्तेमाल करते समय मार्गदर्शन मिलने के लिए यह मशीन अमरावती तहसील कार्याल में कार्यान्वित की गई है. यहां के संबंधित कर्मचारी इस बाबत नागरिकों को मार्गदर्शन करने वाले है. सात-बारह डिजीटल हस्ताक्षर में तैयार किए रहने से उस पर कोई भी हस्ताक्षर अथवा मुहर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उपजिलाधिकारी रणजीत भोसले ने कहा है.

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