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दुष्कर्मी को सात वर्ष सश्रम कारावास

फे्रजरपुरा थाना क्षेत्र की 11 वर्ष पूर्व की घटना

अमरावती/दि.8- फे्रजरपुरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में प्रकाश में आए दुष्कर्म के एक मामले में स्थानीय जिला न्यायाधीश (6) श्रीमती पी. एन. राव की अदालत ने आरोपी जयकुमार उर्फ जयंत नंदकुमार तायडे (40) को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक 12 नंवबर 2012 को आरोपी जयकुमार तायडे ने 24 वर्षीय पीडिता को समय-समय पर विवाह का प्रलोभन देकर उसे नकद रकम व सोने के आभूषण लेकर उसका विश्वासघात किया और सितंबर 2008 से नवंबर 2012 तक अनेक बार अत्याचार किया. पीडिता की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 406, 342 के तहत मामला दर्ज कर जांच पडताल के बाद चार्जशीट अदालत में दायर की. इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की तरफ से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता प्रशांत विजयराव देशमुख ने चार गवाहों को परखा. पीडिता व अन्य की गवाही को ग्राह्य मानकर तथा दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 376 (2) (अ) (आई) (एन) व 406 के तहत दोषी ठहराते हुए धारा 376 (2) (अ) (आई) (एन) के तहत 7 साल सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए जुर्माना. जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास तथा धारा 406 के तहत 1 साल सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इस प्रकरण में फ्रेजरपुरा के तत्कालीन थानेदार सूर्यकांत राउत ने जांच की. पैरवी अधिकारी के रुप में एएसआई सतीश हिवे व अरुण हटवार ने काम संभाला.

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