अमरावती

आबरु लूटने वाले को सात वर्ष सश्रम कारावास

अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

अमरावती/ दि.21 – धारणी तहसील के खापरखेडा में रहने वाले बलात्कार के आरोपी शंकर मोत्या ठाकरे को अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति एस. एन. यादव की अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा कल 20 दिसंबर के दिन सुनाई.
जानकारी के अनुसार 23 सितंबर 2010 की रात वह घटना घटी थी. आरोपी शंकर ठाकरे, रमेश उर्फ सोमा बंशी ठाकरे व एक नाबालिग आरोपी (तीनों खापरखेडा, तहसील धारणी) इस दौरान पीडित युवती का शंकर ठाकरे ने अपहरण कर युवती की आबरु लूटी. पीडित युवती की शिकायत पर धारणी पुलिस ने अपराध दर्ज कर तहकीकात पूरी करते हुए दोषारोपपत्र अदालत में पेश किया. सहायक सरकारी वकील डी. ए. नवले ने सुनवाई के दौरान तीन गवाहों के बयान लिये. गवाहों के बयान और सबूतों को मान्य करते हुए युवती पर बलात्कार किये जाने का अपराध सिध्द होने के बाद आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. पैरवी अधिकारी के रुप में पुलिस काँस्टेबल विलास पटोकार ने कामकाज देखा.

 

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