अमरावतीमहाराष्ट्र

एट्रासिटी के आरोपों से शेख इसराईल बरी

सत्र न्यायाधीश मनवर का निर्णय

* एड. दुबे और एड. आचार्य व्दारा पैरवी
अमरावती/दि.23– अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनवर ने 8 साल पुराने छेडछाड और एट्रासिटी प्रकरण में आरोपी शेख इसराईल शेख बब्बू को गवाहों के बयानों में गलतियां को मान्य कर बरी करने का निर्णय दिया. इस मामले में आरोपी शेख इसराईल का बचाव एड. नरेन्द्र दुबे और एड. श्वेता आचार्य ने किया.
इस्तगासे के अनुसार घटना 24 मार्च 2016 की रात 9 बजे की है. आरोपी शेख इसराईल शेख बब्बू (40, बिच्छू टेकडी) ने फिर्यादी की महिला के पति की नाहक पिटाई कर दी. उसी प्रकार महिला का हाथ पकडा और जाती वाचक गालियां दी. छेडछाड की पुलिस ने धारा 354, 354 ए, 323,504,506 और एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(11)(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच की. आरोपी के विरुध्द 25 मार्च को गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई. कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए.
अभियोजन पक्ष में पीडिता और अन्य गवाहों की गवाही कोर्ट में प्रस्तुत की. किंतु उलट परीक्षण में बचाव पक्ष ने गवाहों के बयानों में गलतियां बताई. जिसे जज मनवर ने मान्य किया और आरोपी शेख इसराईल को बरी कर दिया.

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