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भोसले हत्याकांड में शिंदे बरी

जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

अमरावती/दि.24- जिला व सत्र न्यायालय ने शहर के चर्चित होलिक्रॉस शाला के सामने हुए अनिल भोसले हत्या प्रकरण में आरोपी चेतर शिंदे को संशय का लाभ देते हुए बरी करने का महत्वपूर्ण फैसला हाल ही में सुनाया. इस मामले में आरोपी का बचाव एड. वसीम शेख ने किया.
दोषारोप पत्र के अनुसार सिटी कोतवाली अंतर्गत कैम्प रोड पर होलिक्रॉस स्कूल के सामने चेतर शिंदे ने खिलौने की दुकान लगाई थी. उसका मौसेरा भाई अनिल भोसले भी वहां मौजूद था. भोसले को शक था कि उसकी पत्नी के साथ आरोपी शिंदे के अनैतिक संबंध है. इसी बात को लेकर उसका पत्नी के साथ झगडा हुआ. 18 दिसंबर 2021 की रात 9.30 बजे भोसले की दुकान के पास आकर आरोपी चेतर ने अचानक हमला कर दिया. आरोपी ने अपने चाकू से अनिल भोसले के पेट और पीठ पर सपासप वार किए. अनिल गिर पडा. उसकी पत्नी और अन्य लोग उसे लेकर जिला अस्पताल दौडे. डॉक्टर्स ने उसे मृत करार दिया.
कोर्ट में प्रकरण में सरकारी पक्ष ने चार साक्षीदार प्रस्तुत किए. दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनकर और न्यायालय के सामने दिए गए विसंगत बयान को देखते हुए आरोपी का संशय का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया.

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