अमरावती/दि.25 – सन 2015-16 में आयकर विभाग ने कर निर्धारण करते समय श्री साईबाबा संस्थान को धार्मिक ट्रस्ट की बजाय धर्मादाय ट्रस्ट ग्राह्य मानते हुए दक्षिणा पेटी में आये दान पर 30 फीसद आयकर लगाकर 183 करोड रुपए का टैक्स अदा करने हेतु नोटीस दी थी. आयकर विभाग ने इससे पहले 2 वर्ष तक दक्षिणा पेटी में आये दान पर आयकर नहीं लगाया था. ऐसे में उन दो वर्षों के दौरान आये दान पर भी आयकर लगाने का निर्णय लेकर नोटीस दी गई. ऐसे में साईबाबा संस्थान द्बारा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी. जहां पर हुई सुनवाई के बाद आयकर विभाग ने साईबाबा संस्थान के धार्मिक व धर्मादाय ट्रस्ट रहने की बात मान्य करते हुए दक्षिणा पेटी में आये दान पर लगाये गये कर में छूट देना स्वीकार किया. जिसके चलते विगत 3 वर्षों के लिए साईबाबा संस्थान को आयकर में 175 करोड रुपयों की छूट मिली है. जिसे संस्थान के लिए काफी बढी राहत माना जा रहा है.