शिवाजी का 29 करोड का टैक्स बचा ?
उच्च न्यायालय ने लगाई वसूली पर रोक

* आयकर विभाग की नोटिस
अमरावती/ दि. 22- श्री शिवाजी शिक्षा संस्था को आयकर विभाग द्बारा दी गई 29 करोड 21 लाख रूपए की टैक्स नोटिस पर बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने रोक लगा दी है. जिससे संस्था को बडी राहत मिली है. इस बारे में संस्था के कोषाध्यक्ष दिलीप बाबू भगवंतराव इंगोले ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दायर की थी. न्या. अविनाश घरोटे और न्या. अभय मंत्री की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई शुरू करते हुए आयकर आयुक्त पुणे को नोटिस जारी की है.
कोर्ट ने शिवाजी संस्था की याचिका में कुछ तथ्य पाने के पश्चात आयकर आयुक्त को नोटिस जारी कर आगामी 7 मई से पहले उत्तर देने कहा है. अंतरिम आदेश में कोर्ट ने गत 28 फरवरी 2025 की आयकर नोटिस पर स्थगनादेश जारी किया है.
दिलीप बाबू इंगोले की तरफ से वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर ने कोर्ट में कहा कि वादी शिक्षा संस्था को राज्य सरकार से ही 50 प्रतिशत से अधिक ग्रांट प्राप्त होती है. ऐसे में आयकर कानून की धारा 10 (23 सी) (आईआईआई एबी )के तहत संस्था को आयकर से छूट होने का भी दावा किया. 13 दिसंबर 2022 के पहले का असेसमेंट इस मामले में ग्राहय नहीं किए जाने की ओर भी याचिकाकर्ता ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया. इसके लिए उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 2 बीबीबी का उल्लेख अदालत में किया गया. प्रतिवादी आयकर विभाग की ओर से एड. भूषण मोहता कोर्ट में हाजिर रहे.