
* विधायक हरीश पिंपले के साथ किया था असभ्य बर्ताव
* फोन पर दी थी अश्लील गालियां, आईजी ने की कार्रवाई
अमरावती/दि.24 – अकोला जिले के बार्शीटाकली पुलिस स्टेशन में थानेदार के तौर पर पदस्थ रहनेवाले पीआई प्रकाश तुनकलवार को अमरावती परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने निलंबित करने का आदेश जारी किया है. जिसके चलते माना जा रहा है कि, पीआई प्रकाश तुनकलवार पर मुर्तिजापुर के विधायक हरीश पिंपले व उनके कार्यकर्ता हरीश वाघ के साथ मोबाइल संभाषण के दौरान अश्लील गालीगलौच करना भारी पड गया है.
बता दें कि, इस पूरे मामले को लेकर मुर्तिजापुर के विधायक हरीश पिंपले द्वारा मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अमरावती रेंज आईजी के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसके मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता हरीश वाघ ने बार्शीटाकली पुलिस थाने को सूचना दी थी कि, ट्रक क्रमांक एमएच-19/झेड-5533 में गौवंश की अवैध ढुलाई हो रही है और यह ट्रक अकोला से पिंजर की ओर जा रहा है. जिसके चलते बार्शीटाकली पुलिस के दल ने उक्त ट्रक को रोककर जांच-पडताल करते हुए यह कहकर छोड दिया कि, उसमें मिल्ट्री का कुछ साहित्य था. इसकी जानकारी मिलते ही विधायक हरीश पिंपले ने थानेदार प्रकाश तुनकलवार को फोन करते हुए बताया कि, उक्त वाहन में मिल्ट्री साहित्य नहीं, बल्कि गौवंश भी है और उक्त वाहन रेडवा की ओर गया है. जिसे रोककर जांच-पडताल की जाए और हरीश वाघ का फोन आने पर उनके बात की जाए. इसके बाद जब हरीश वाघ ने पीआई तुनकलवार को फोन किया तो तुनकलवार ने हरीश वाघ को बेहद अश्लील गालियां दी. साथ ही इसकी जानकारी मिलने पर जब विधायक हरीश पिंपले ने पीआई तुनकलवार को फोन करते हुए जवाबतलब किया तो, पीआई तुनकलवार ने विधायक पिंपले को भी असभ्य भाषा में जवाब दिया. इस पूरे संभाषण की ऑडीओ क्लिप विधायक हरीश पिंपले ने अपनी शिकायत के साथ उपलब्ध कराई थी. ऐसे में पूरे मामले की सघन जांच करते हुए आईजी कार्यालय ने पीआई तुनकलवार को जनप्रतिनिधि सहित सर्वसामान्य नागरिक के साथ असभ्य एवं लापरवाहीपूर्ण व्यवहार करने के मामले का प्रथमदृष्ट्या दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
कल बुधवार 23 अप्रैल को जारी इस निलंबन आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि, निलंबन कालावधि के दौरान पीआई तुनकलवार का मुख्यालय अकोला जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष रहेगा तथा पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय छोडकर कहीं नहीं जा सकेंगे. साथ ही उन्होंने निलंबन कालावधि के दौरान पुलिस नियंत्रण कक्ष में रोजाना हाजिरी भी दर्ज करानी होगी. निलंबन कालावधि के दौरान पीआई तुनकलवार निर्वाह भत्ते के लिए पात्र रहेंगे. जिसे प्राप्त करने हेतु उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि, वे निलंबन के अवधि दौरान कोई निजी नौकरी या व्यवसाय नहीं कर रहे. साथ ही निलंबन कालावधि के दौरान पीआई प्रकाश तुनकलवार द्वारा किसी भी तरह की निजी नौकरी या व्यवसाय किए जाने को अनुशासन भंग माना जाएगा तथा उनके खिलाफ अनुशासन भंग की कार्रवाई होगी.