अमरावती

उल्लंघन करने पर दुकान व मंगल कार्यालय होंगे सील

तहसील प्रशासन की सख्त चेतावनी

  • कोरोना नियम का करे कड़ाई से पालन

परतवाड़ा/अचलपुर दि १४ – कल तहसीलदार मदन जाधव ने अपने सहयोगियों के साथ जुड़वाशहर का फेर फ़टका लगाकर स्थिति का जायजा लिया तो नागरिको में कोरोना बचाव के लिए लापरवाही नजर आई.किराना, कपड़ा , सब्जी-तरकारी, फल भंडार व अन्य सभी साहित्य सामग्री की बिक्री कर रहे छोटे-बड़े व्यापारी-दुकानदार कोरोना संक्रमण नियमो का खुला उल्लंघन कर अपना व्यवहार करते देखे गए. यह बात प्रखरता से ध्यान में आई कि प्रशासन के बारबार निर्देश दिए जाने के बाद भी असंख्य व्यवसायिक न तो खुद मास्क पहन रहे और ना ही उनके कर्मचारी मास्क लगा रहे.उन्ही के सामने दुकान में आते ग्राहक को भी मास्क लगा नही होता.शहर के बहोत सारे लोग अभी भी कोरोना को गंभीरता से नही ले रहे.अक्षम्य लापरवाही बरत रहे व्यपारियो के खिलाफ आज शनिवार से कठोर कार्रवाई की जाएंगी.प्रेम से, मोहब्बत से समझाने का समय अब खत्म हुआ.यदि किसी दुकान में एक भी व्यक्ति बेनकाब पाया गया तो उस दुकान को 15 दिनों तक सील करने का निर्णय प्रशासन ने लिया है.ऐसे लोगो के खिलाफ संक्रमण रोग प्रतिबंधक अधिनियम 1897 की धारा 2 अनुसार , भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया जायेगा.

मंगल कार्यालय भी होंगे सील

परतवाड़ा-अचलपुर शहर के अलावा तहसील के सभी मंगल कार्यालय, सभागृह के संचालको को सख्त सूचना दी जा रही कि किसी भी जगह पर कोई विवाह समारोह या अन्य कोई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो शहरी भाग में मुख्याधिकारी और ग्रामीण के लिए तहसीलदार की लिखित अनुमति प्राप्त की गई अथवा नही इसकी पूर्व जांच अवश्य कर ले.अब तहसीलदार का पथक रोजाना इसकी जांच करेंगा. किसी भी स्थान पर कोई समारोह या कार्यक्रम बिना अनुमति के शुरू दिखाई देने पर सर्व प्रथम मंगल कार्यालय, सभागृह अथवा संबंधित स्थल के मालिक पर अपराध दर्ज होंगा.उसी प्रकार उस स्थान को भी सील कर दिया जायेगा. सभी नागरिको को उक्त जानकारी तहसीलदार की ओर से दी गई है.

Related Articles

Back to top button