अमरावती

व्यापारी संकुलों में पानी घूसा, तो दुकानदार जिम्मेदार

डि-वॉटरिंग के प्रबंध कराने के निर्देश

* मनपा ने जारी की सक्त ताकिद
अमरावती/दि.19 – शहर के व्यापारी संकुलों के बेसमेंट व पार्किंग में बारिश का पानी जमा नहीं हो, इसललिए सभी व्यापारी संकुलों में डि-वॉटरिंग के प्रबंध करने के निर्देश मनपा द्बारा जारी किये गये है. बरसात में यदि दुकानों में बारिश का पानी घूसकर तबाही मचाता है, तो उसके लिए संबंधित व्यापारी संकुल का मालिक व दुकानदार ही जिम्मेदार रहेंगे. इसलिए बारिश से पहले पानी निकालने के लिए पंप व अन्य संसाधनों की व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश सभी व्यापारी संकुलों की दुकानें व संकुल मालकों को जारी किये गये है.
मनपा प्रशासन द्बारा आपत्ति व्यवस्थापन कानून 2005 की धारा 30, 33, 34, 41 व 51 सहित महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 की धारा 376 अंतर्गत व्यापारी संकुलों के मालक व दुकानदारों को नोटीस जारी किये गये है. इस नोटीस के तहत दुकानदारों को व्यापारी संकुलों के बेसमेंट व दुकानों में बारिश का पानी जमा होने पर तुरंत प्रबंध के निर्देश दिये गये है. आम तौर पर दुकानों में पानी घुसने के बाद दुकानों का प्रशासन पर ही सारा ठिकरा फोडा जाता है. लेकिन अब मनपा प्रशासन ने दुकानदारों पर ही बारिश का पानी जमा नहीं होने के लिए जिम्मेदारी तय कर दी है. जिससे अब व्यापारियों को डि-वॉटरिंग के प्रबंध करने पडेंगे.

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