अमरावती

श्वेता व संगीता गुप्ता की अग्रिम जमानत मंजूर

सौरभ गुप्ता आत्महत्या का मामला

अमरावती/ दि.8 – सौरभ गुप्ता आत्महत्या के मामले में श्वेता गुप्ता और संगीता गुप्ता की गिरफ्तारी से पूर्व अग्रीम जमानत मंजूर कर ली गई. इस मामले में एड. अनिल विश्वकर्मा ने दलीले पेश की. बीते 29 जून को श्वेता प्रदीप गुप्ता व संगीता बाकीलाल गुप्ता के खिलाफ गाडगे नगर पुलिस थाने में दफा 306, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था.
जानकारी के अनुसार बीते 30 जून को सौरभ सुनील गुप्ता ने आत्महत्या कर ली. सौरभ गुप्ता ने मृत्युपूर्व लिखे सुसाइड नोट में उल्लेख किया था कि, दोनों आरोपियों ने उसे बहुत तकलिफ दी. उनसे परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है. श्वेता गुप्ता व संगीता गुप्ता ही आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है. उस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था. अपराध दर्ज होने के पश्चात आरोपियों की ओर से एड. अनिल विश्वकर्मा ने जिला व सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था. इसमें एड. विश्वकर्मा ने बताया कि, दोनों आरोपियों ने किसी भी तरह से सौरभ गुप्ता को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं किया और दोनों आरोपी फरार भी नहीं हुए. आरोपी पुलिस की तहकीकात में सहयोग करेंगे. आरोपी और मृतक के बीच कोई संबंध नहीं है. इतना ही नहीं तो मृतक को आरोपियों ने किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं किया हैं.
उन्होंने यह भी बताया कि, मृतक के खिलाफ श्वेता गुप्ता के पति व मां इन दोनों की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस व नागपुरी गेट पुलिस थाने में जमानती व गैरजमानती अपराध दर्ज किये गए थे. अपराध ऐसे थे कि, मृत ने श्वेता गुप्ता के घर जाकर गालिगलौज करते हुए मोटरसाइकिल व कार को नुकसान पहुंचाया था. अपराध दर्ज होने के बाद मृतक सौरभ गुप्ता शिकायतकर्ता को धमकी दे रहा था. इन दलीलों को मान्य करते हुए जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 ने दोनों आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी. आरोपियों की ओर से एड. अनिल विश्वकर्मा ने दलीले पेश की और एड. अनिरुध्द लढ्ढा, एड. पूजा उपाध्याय, एड. सीमा कश्यप ने सहयोग किया.

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