अमरावती

शो-पीस भी नहीं बचे वाहनों के साईड मिरर

वाहन चालकों सहित पुलिस भी कर रही अनदेखी

अमरावती/दि.30 – इस समय अमरावती शहर में दुपहिया वाहनोें की संख्या हजारों में है. जिन पर साईड मिरर रहना बेहद जरूरी होता है. किंतु हकीकत यह है कि, अधिकांश वाहनों पर साईड मिरर लगे नहीं होते. क्योंकि इन्हें बेकार की वस्तू मानकर वाहन चालकों द्वारा जानबूझकर निकाल दिया जाता है, जबकि यातायात नियमों एवं खुद वाहन चालकों की सुरक्षा के लिहाज से दुपहिया वाहनों पर साईड मिरर का होना बेहद जरूरी रहता है, लेकिन इसकी फिक्र न दुपहिया वाहन चालकों को है और नहीं यातायात पुलिस को. नियम रहने के बावजूद भी साईड मिरर नहीं रहने की वजह से विगत एक वर्ष के दौरान यातायात पुलिस द्वारा किसी वाहन चालक के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई, यह विशेष उल्लेखनीय है.
बता देें कि, दुपहिया वाहन चलाते समय पीछे से आ रहे अन्य वाहनों पर भी नजर रखने हेतु दुपहिया वाहनों के दोनों ओर साईड मिरर लगाये जाते है. जिसमें से कम से कम दुपहिया वाहन चालक के दाहिने हाथवाले हैण्डल पर साईड मिरर रहना बेहद अनिवार्य होता है. इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन चालक को 200 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. लेकिन इसके बावजूद कई वाहन चालक अपने दुपहियां वाहनों के साईड मिरर को निकालकर घर पर रख देते है. वहीं दूसरी ओर इसके खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती. ऐसे में कोई भी व्यक्ति साईड मिरर को गंभीरता से भी नहीं लेता.
इस संदर्भ में यातायात पुलिस विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त राहूल आठवले ने बताया कि, दुपहिया व चारपहिया वाहन पर साईड मिरर नहीं रहने की स्थिति में 200 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. लेकिन 1 जनवरी से 30 नवंबर के बीच 11 माह के दौरान साईड मिरर नहीं रहने की वजह से एक भी दुपहिया चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि शहर में हजारोें दुपहिया वाहन बिना साईड मिरर के ही दौड रहे है. इस संदर्भ में यातायात पुलिस विभाग द्वारा आज तक कभी कोई जनजागृति भी नहीं की गई है. ऐसे में अधिकांश वाहन चालक इस नियम से अनभिज्ञ भी है.

  • ट्रिपल सीट वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात करने, बिना लाईसेन्स वाहन चलाने, सिग्नल के नियम तोडने आदि बातों को लेकर जिस तरह दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, ठीक उसी तरह बिना साईड मिरर दुपहिया वाहन चलाने के खिलाफ भी 200 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि अब तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब हम इस नियम की ओर भी गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे और बिना साईड मिररवाले वाहनोें के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
    – राहूल आठवले
    सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात), अमरावती.

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