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सायंस्कोर, गाडगे बाबा मैदान, जयहिंद मैदान में ही लगेगी पटाखा दुकान

निवासी ईमारत में दुकान लगाने पर पाबंदी

* पांच दिनों के लिए ही दिया जाता है अस्थायी लाईसेंस
* संरक्षित स्थान से 50 मीटर दूर दुकान लगाना जरुरी
* ग्रीन लेबल पटाखे ही खरीदने की अपील
* ड्रील क्रेकर्स पटाखे बेचने पर होगी कार्रवाई
* मुंबई स्थित संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक विभाग ने जारी की गाईड लाइन
अमरावती/ दि.20 – मुंबई पश्चिम अंचल स्थित संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक विभाग व्दारा दीपावली पर पटाखे की दुकान लगाने, उसकी नियमावलि कैसे होगी, पटाखे किस तरह के बेचना व फोडना है, इस बारे में गाईडलाइन जारी की. जिसके आधार पर अमरावती शहर में पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने संबंधित आदेश जारी किये है. जिसके अनुसार अमरावती शहर में अस्थायी तौर पर लगने वाली पटाखा दुकानों को पांच दिनों के लिए अस्थायी लाईसेंस जारी किये गए है. अमरावती शहर के बडनेरा स्थित जयहिंद मैदान, गाडगे नगर स्थित संत गाडगे बाबा मैदान और सायंस्कोर मैदान में ही अस्थायी दुकान लगाने की अनुमति दी गई है. निवासी ईमारत में पटाखा दुकान लगाने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा संरक्षित स्थान से 50 मीटर दूरी पर पटाखा दुकान लगाने, दुकानों में 3 मीटर की दूरी बनाए रखे, बचाव के लिए जरुरी संसाधन और कम आवाज वाले ड्रील के्रेकर्स पटाखे बेचने और ग्रीन लेबल लगे पटाखे ही फोडने के निर्देश दिये है. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी भी चेतावनी दी गई है.
पुलिस विशेष शाखा ने जारी किये पत्र में उल्लेख किया है कि, पटाखा बिक्री के लिए लगने वाली अस्थायी दुकानों में लकडी की सामग्री, कपडों के पर्दों का उपयोग न करे, पटाखे सुरक्षित और ज्वलनशील न रहने वाले शेड में रखे, हर अस्थायी दुकान 3 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए, संरक्षित स्थान से 50 मीटर दूरी पर लगाए, अस्थायी दूकान एक दूसरे के सामने न लगाए, परिसर में व दुुकान में किसी भी तरह के तेल दिये, गैस दिये या खुले बिजली के लाइट न लगाए, झूलते हुए बिजली के तार नहीं होने चाहिए, बिजली उपकरण के लिए मास्टर स्वीच लगाया जाए, पटाखा बिक्री दुकानों से 50 मीटर परिसर में पटाखे फोडने पर पाबंदी लगाई गई है.
महापालिका से पटाखा दुकानों को अनुमति नहीं दी जाती. ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिक्षक और शहर में पुलिस व्दारा पटाखा लाईसेंस रिनीव किया जाता है. महापालिका व्दारा केवल पटाखा दुकान लगाने की व्यवस्था की जाती है. विस्फोटक अधिनिय 1984 के अनुसार पटाखे बेचते समय उचित सुरक्षा उपाय न किये जाने से कई जगहों पर विस्फोट होते है. इस वजह से तैयार किये गए विस्फोटक नियम 2008 के विभिन्न प्रतिबंधिक नियमों का विक्रेताओं को पालन करना जरुरी है, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. नियमानुसार निवासी ईमारत मे ं पटाखा विक्रेताओं को लाईसेंस नहीं दिया जाना चाहिए. इसके अलावा शहर के बीचो बीच किसी भी ईमारत में पटाखा बेचना वर्जित है. उच्च न्यायालय के आदेश पर ही महापालिका ने 16 अक्तूबर 2016 के बाद किसी भी अस्थायी पटाखा दुकान को किसी भी तरह के लाईसेंस जारी नहीं किये. नियमानुसार पटाखे बेचने के लिए खुला प्रांगण होना जरुरी है ताकि आपतकालिन स्थिति में काबु पाने में आसानी हो सके.

पटाखा दुकान लगाने के नियम
दीपावली के दौरान पांच दिनों के लिए अस्थायी लाईसेंस ही जारी किया जाता है. अस्थायी पटाखा विक्रेताओं को शहर में तीन जगह पटाखे की दुकाने लगाने की अनुमति दी गई है. अस्थायी दुकान के लिए दुकान 10 फीट उंची, 10 फीट लंबी और 10 फीट चौडी होना जरुरी है. दुकान आमने सामने नहीं लगाई जा सकती. पटाखा मार्केट में झूलते हुए बिजली के तार नहीं होना चाहिए, बिजली उपक्रम के लिए मास्टर स्वीच लगाना बहुत जरुरी है. दो दुकान के बीच 3 फीट की दूरी जरुरी है. दुकान में ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपडे के परदे, लकडी आदि का उपयोग न करे. आपतकालीन आग से बचने के लिए फायर सिलेंडर रखना बहुत जरुरी है. अस्थायी पटाखा दुकाने संरक्षित स्थानों से 50 मीटर दूर होना बहुत जरुरी है. अस्थायी पटाखा दुकान में तेल के दिये, गैस दिये, बिजली के खुले लाइट नहीं होना चाहिए.

अलग-अलग मैदान में बनी अलग-अलग आकृतिया
अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के लिए क्षेत्र की स्थिति के अनुसार दुकान लगाने के लिए अलग अलग आकृतिया बनाकर दुकान लगाने की अनुमति दी है. महापालिका के अनुसार सायंस्कोर मैदान में सभी दुकानें इस तरह लगनी चाहिए, जिससे अंग्रेजी के शब्द की ‘सी ’आकृति तैयार हो. बडनेरा के जयहिंद मैदान में लगने वाली अस्थायी दुकानें ‘एल’ आकृति में लगेगी और गाडगे नगर स्थित संत गाडगे बाबा मैदान में सभी दुकानों को उंग्रेजी शब्द के ‘आई’ आकार में लगाना जरुरी किया है.

कितनी दुकान और क्या है किराया
अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के लिए मैदान के अनुसार जगह का किराया देना होता है. सायंस्कोर मैदान में स्टॉल लगाने के लिए 6 से 7 हजार रुपए, जयहिंद मैदान में स्टॉल लगाने के लिए प्रति व्यक्ति 1 हजार 463 रुपए, गाडगे बाबा मैदान में दुकान लगाने के लिए नाममात्र शुल्क रखा गया है. इसपर 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगाया जाता है. इसके अलावा प्रति पटाखा बिक्रेता से 3 हजार रुपए पर्यावरण स्वच्छता शुल्क, 600द रुपए विस्फोटक छूट, 500 रुपए अस्थायी लाईसेंस जारी करना के लिए भरना पडता है. सायंस्कोर मैदान में 70 अस्थायी स्टॉल लगाने की अनुमति, जयहिंद मैदान में 13 और गाडगे बाबा मैदान में 17 स्टॉल लगाने की अनुमति दी गई है.

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