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आदेशों का पालन न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
अमरावती प्रतिनिधि/दि.२० – शहर के साथ जिले में कोरोना का प्रादुर्भाव तेजी से बढते जा रहे है. इसी के मद्देनजर कोरोना पर लगाम कसने के उद्देश से जिला प्रशासन ने आज शनिवार रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू की घोषणा की है. इस दौरान जिवनावश्यक वस्तुओं को सुबह 6 से 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है. जिसमें मेडिकल, अस्पताल, एम्बुलेंस सहित अतिआवश्यक सेवाओं को ही शुरु रखने की छूट दी गई है. वहीं कर्फ्यू में सार्वजनिक यात्रा के साधनों ऑटो सहित अन्य पर भी रोक लगाई गई है. पिछले दो सप्ताह से जिले में कोरोना मरीजों की बढती संख्या के चलते जिलाधिकारी शैलेश नवाल द्बारा गुरुवार को लिये गये फैसले पर तत्काल प्रभाव से अमल आरंभ किया गया है. महानगर क्षेत्र में मनपा आयुक्त ने सभी से कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजनाओं पर अमल करने का आदेश जारी किया है. कोरोना महामारी की विकरालता ने जिला प्रशासन को हिलाकर रख दिया है. मरीजों के साथ ही मृत्यु संख्या में बढोत्तरी के कारण हाहाकार मचा है. पिछले दो दिनों से यानि गुरुवार और शुक्रवार को 597 के करीब कोरोना संक्रमित मिले है.
इसी बीच जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने आदेश जारी करते हुए कोरोना की श्रृंखला तोडने के लिए लोगों को सहयोग देने का आग्रह किया है. साथ ही लापरवाही करने वालों के खिलाफ कडी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. शनिवार से सोमवार सुबह 8 बजे तक हर सप्ताह कडाई से कर्फ्यू का पालन करने का निर्देश दिया है. बंद के दौरान सभी प्रकार के बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, मॉल्स, मार्केट, कॉम्प्लेक्स भी बंद रखेंगे. कर्फ्यू में होटल, रेस्टारेंट और बार को भी शामिल कर लिया गया है.
इसी बीच जिला प्रशासन ने कोरोना पर लगाम के लिए त्रिसूत्री का कडाई से पालन करने तथा सतर्कता बरतने का आग्रह किया है. लोगों से भीड नहीं करने, नाहक शहर तथा गांव में नहीं घूमने और घर में ही रहने का आग्रह किया है. इसके लिए महानगर क्षेत्र में मनपा आयुक्त, नगर परिषद में मुख्याधिकारी, तहसीलदार, शहर में पुलिस आयुक्त, जिले में जिला ग्रामीण पुलिस अधिक्षक को नियमों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करने को कहा गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई करने का निर्देश जिलादंडाधिकारी शैलेश नवाल ने दिया है.
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एसटी की 813 फेरिया रद्द
मामले में अत्याधिक गंभीर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि, कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार की टॅवर्ल्स, निजी बसे, निजी तथा सभी प्रकार की बसेस, एसटी बसेस, मनपा की शहर परिवहन सेवा तथा ऑटो रिक्षा की सेवा भी नागरिकों के लिए बंद रहेंगी. एसटी बसों की 813 फेरियों को महामंडल द्बारा रद्द किया गया है, लेकिन आपातकालीन स्थितियों के लिए स्वयं के ऑटो तथा निजी वाहनों का उपयोग करने की छूट संबंधित नागरिकों को रहेंगी. जिवनावश्यक तथा अत्यावश्यक सेवाओं में उपयोगी ट्रक, मोटर तथा लोडिंग ऑटो को कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी.
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अंबादेवी मंदिर के दरवाजे कल नहीं खुलेंगे
कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने तथा संक्रमण की चैन को तोडने के लिए जिला प्रशासन ने शनिवार 20 फरवरी की रात 8 बजे से 22 फरवरी की सुबह 8 बजे तक दो दिवसीय कर्फ्यू का ऐहलान किया है. इस दौरान कोई भी भक्त अंबादेवी व एकवीरा देवी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करे, इस तरह की सूचना अंबादेवी संस्थान की अध्यक्षा विद्या देशपांडे ने जारी की है. संस्थान की ओर से कहा गया है कि, रविवार को शहर में पूरे दिन कर्फ्यू लगा रहेगा. किसी भी भक्तों को माता के दर्शनार्थ आते समय दिक्कतों का सामना नहीं करना पडे. इसके लिए रविवार 31 फरवरी को मंदिर के द्बार नही खुलेंगे. मंदिर पूरे दिन बंद रहेगा. इसके साथ ही अब हर दिन माता के दर्शन का समय भी बदल गया है. अब भक्तों को केवल शाम 7.30 बजे तक ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा. शाम 7.30 बजे के बाद मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा. यह नियम आज 20 फरवरी से लागू किया गया है.
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सर्वाधिक भीड वाला सब्जियार्ड रहेगा बंद
प्रशासन ने कल ही यह स्पष्ट कर दिया है कि, शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू के दौरान शासकीय व निजी वाचनालय, साप्ताहिक बाजार, जानवरों का बाजार, गैरेज, कटींग सलून, ब्यूटी पार्लर, पर्यटन स्थल, बगीचे, पॉर्क, जिम सहित सभी बगीचे भी बंद रहेंगे. कृषि मंडी में सर्वाधिक भीड रहने वाली सब्जियार्ड भी बंद रखने का आदेश दिया गया है.
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पहले से अधिक खतरनाक हो रहा है कोरोना
उल्लेखनिय है कि, कोरोना का प्रादुर्भाव अमरावती शहर तथा जिले में पहले की तुलना में भी अत्याधिक खतरनाक हो गया है. यही कारण है कि, पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढोत्तरी हो रही है. बीच में 25 से 40 ही संख्या में निकलने वाले बाधितों का आंकडा अब 600 के करीब पहुंच चुका है. इतना ही नहीं, तो मरने वालों की संख्या में भी बढोत्तरी हो रही है. इस कारण कोरोना की श्रृंखला को तोडना अब जरुरी होने के कारण यह सख्ती बरती जा रही है.
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वर्ना दंडात्मक व फौजदारी कार्रवाई
शहर में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन द्बारा तय किये गये नियमों का पालन नहीं करने पर दंडात्मक तथा फौजदारी कार्रवाई करने की चेतावनी मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने दी है. नागरिकों से वर्तमान खतरनाक दौर को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है. 1 फरवरी से 18 फरवरी तक लापरवाहों से लगभग 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने की जानकारी उन्होंने दी है. निगमायुक्त के अनुसार बाजार व परवाना विभाग, पशुशल्यचिकित्सक विभाग के जरिये नियमों का पालन नहीं करने वाले दर्जनों व्यापारियों के साथ ही मंगल कार्यालय, लॉन के संचालकों पर भी कार्रवाई की गई है. इतना ही नहीं तो कार्रवाई का यह सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा, ऐसा निगमायुक्त ने स्पष्ट किया है.