अमरावती/दि.1– देश में आज 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रुप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करते पकडे जाने पर सक्त कार्रवाई होगी. इसके लिए सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड के साथ मिलकर कानून बनाया है. प्रदूषण नियामक मंडल ने इसके लिए कई उपायों को अपनाया है. जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएंगा.
प्रदूषण बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि, आज से यदि कहीं पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री या इस्तेमाल होते देखा गया, तो संबंधितों पर कडी कार्रवाई की जाएंगी. इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक आईटम के उत्पादन, आयात, संग्रह, वितरण और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है. प्लास्टिक के जिन आईटम पर बैन लगाया गया है, उसमें प्लास्टिक की दंडी वाले ईयर बर्ड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टीक, प्लास्टिक के झेंडे, कैंडी स्टीक, आईस्क्रिम स्टीक, सजावट वाले थर्माकॉल, प्लास्टिक के प्लेट और कप शामिल है. इसके अलावा प्लास्टिक पैकिंग आईटम तथा प्लास्टिक इन्विटेशन कार्ड को भी प्रतिबंधित किया गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब उन उत्पादों से है, जिन्हें एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यह आसानी से डिस्पोज नहीं होता.
* ऐसा है जुर्माने का प्रावधान
पहली बार प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकडे जाने पर 5 हजार रुपए, दूसरी बार पकडे जाने पर 10 हजार रुपए और वहीं व्यक्ति तीसरी बार पकडा जाता है, तो 25 हजार रुपए जुर्माने के साथ फौजदारी कार्रवाई की जाएंगी. ऐसा प्रावधान किया गया है.
* तो दोषियों पर फौजदारी
मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने बताया कि, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने व बिक्री करने वालों पर कडी कार्रवाई की जाएंगी. भारी भरकम जुर्माने के साथ ही दोषियों पर फौजदारी कार्रवाई का प्रावधान कानून में है. उस हिसाब से मनपा स्तर पर कार्रवाई दलों का गठन किया गया है.
* दूकानदार व नागरिकों में जनजागृति
प्लास्टिक वस्तुओं का उत्पादन, स्टोेरेज, थोक बिक्री करने वालों के साथ ही हॉकर्स, ई-कॉमर्स कंपनियां, मॉल, बाजार, व्यापारी मार्केट, पर्यटन स्थल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि आस्थापना धारक के साथ ही नागरिकों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर जनजागृति की गई है. मनपा के स्वच्छता विभाग के माध्यम से प्लास्टिक बंदी कानून की जनजागृति की जा रही है.
* यह उत्पादन हुए बैन
कैंडी स्टीक, गुब्बारोें की प्लास्टिक की दंडियां, प्लास्टिक के लकडियों से बने ईयर बड्स, प्लास्टिक के ध्वज, आईस्क्रिम स्टीक, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक पैकिंग साहित्य, प्लास्टिक के निमंत्रण कार्ड, सिगारेट के पैकेट, थर्माकॉल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टर-पीबीसी बैनर आदि पर आज से कडा बैन लागू हो गया है.