अमरावती

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन : मनपा ने शुरु की कार्रवाई

प्रदूषण नियामक मंडल ने स्वतंत्र अधिसूचना जारी की

* दूकानदार, व्यापारी, हॉकर्स से सहयोग की अपील
अमरावती/दि.29 – केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत राज्य में एक ही बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की वस्तुओं पर बैन लगाया गया है. राज्य में 1 जुलाई से इस पर अमल बजावणी के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल ने स्वतंत्र अधिसूचना निकाली है. जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं का उत्पादन, आयात, स्टोरेज, यातायात, वितरण, विक्री व इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है. जिसे लेकर मनपा प्रशासन ने भी कार्रवाई में कमर कस ली है. सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुएं जिनमें प्लास्टिक की थैलियां, प्लेट, कटोरी, ग्लास, काटे, चम्मच, मिठाई पैक करने के लिए इस्तेमाल प्लास्टिक आदि सभी पर बैन लगाया गया है. सभी दूकानदार, व्यापारी, हॉकर्स व नागरिकों से सहयोग की अपील की जा रही है.
मनपा द्बारा शहर के सभी दूकानदार, ई-कॉमर्स कंपनियां, मॉल, व्यापारी संकुल, थिएटर, पर्यटन स्थल, स्कूल, कॉलेज आदि को प्लास्टिक बैन को लेकर जरुरी सुचनाएं दी गई है. प्लास्टिक बंदी कानून का उल्लंघन करने पर दूकानदार पर पहली कार्रवाई के तहत 500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार पकडे जाने पर 1 हजार रुपए व तीसरी बार पकडे जाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना वसूली का प्रावधान है. इसी प्रकार इन्स्टीट्यूशन स्तर पर पहली बार पकडे जाने पर 5 हजार रुपए, दूसरी बार 10 हजार व तीसरी बार पकडे जाने पर 20 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएंगा. इस कार्रवाई के लिए मनपा द्बारा कार्रवाई दलों का गठन कर मनपा स्तर पर प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्ष की स्थापना की गई है. ऐसी जानकारी उपायुक्त डॉ. सिमा नैताम ने दी.

Related Articles

Back to top button