अमरावती/दि.7- कोर्ट नंबर 3 प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी कडस्कर ने धनादेश अनादर मामले में आरोपी राजेंद्र जवडकर को छह माह की कैद के साथ अर्जदार नवलकिशोर मालपाणी को 7 लाख रुपए लौटाने के भी आदेश दिए. साथ ही नुकसान भरपाई देने का आदेश दिया है.पैसे न देने की स्थिति में जवडकर को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में मालपाणी की तरफ से एड. राजेश मिश्रा और एड. टी. एस. श्रीमाली ने पैरवी की.