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ठगबाज शशिकांत महल्ले निलंबित, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बेरोजगार युवकों को नौकरी का प्रलोभन देकर चुना लगाता था

* चार व्यक्तियों को 91 लाख रुपए का चुना लगाया
नांदगांव पेठ/ दि.23 – बैंक के नाम पर दो वर्ष में रुपए दोगुने करने की झूठी योजनाएं बताकर तथा आठ बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का झांसा देते हुए 91 लाख रुपए ठगने वाले जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक में कार्यरत क्लर्क शशिकांत उर्फ बंटी महल्ले को निलंबित किया गया है, ऐसी जानकारी बैंक के महाप्रबंधक ने दी. वहीं दूसरी तरफ महल्ले ने गिरफ्तारी से पूर्व जमानत पाने के लिए अदालत में आवेदन किया था. आवेदन खारीज होने के बाद पुलिस ने उस ठगसेन को गिरफ्तार कर लिया है. अदालत ने आरोपी को 25 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिये है.
शशिकांत उर्फ बंटी महल्ले ने नांदगांव पेठ के किसान, खेत मजदूर, व्यवसायी, शिक्षक आदि को 2 वर्ष में रुपए दोगुने करने की बैंक की योजना बताकर उनके पास से लाखों रुपए जमा किये. इसके साथ ही बैंक में नौकरी देने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए ठग लिये. इस बारे में जब नागरिकों को पता चला कि बैंक की ऐसी कोई योजना नहीं है. बंटी महल्ले ने उनके साथ धोखाधडी की है, तब नागरिकों ने उसके खिलाफ नांदगांव पेठ पुलिस थाने में शिकायत दी. भाजपा कामगार आघाडी अध्यक्ष सत्यजीत राठोड ने बैंक प्रशासन से संपर्क कर नागरिकों के साथ की गई धोखाधडी के बारे में पत्र व्यवहार किया. तब बैंक प्रशासन ने मामले की जांच कर शशिकांत उर्फ बंटी महल्ले को निलंबित किया गया. बैंक के पदाधिकारी भी इस धोखाधडी में शामिल है. उनकी ही मदद से इस गोरखधंधे को अंजाम दिया गया है. अध्यक्ष व महल्ले के बीच हुई चर्चा की ऑडियो क्लिप उपलब्ध होने से इस मामले को नया मोड मिलने की संभावना निर्माण हुई है.
आरोपी ने बैंक में किसी ने भी निवेश किया तो रकम दोगुनी करने का लालच देते हुए योजना बताई. नांदगांव निवासी शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपए लेकर रकम दोगुनी कर 4 लाख रुपए न लौटाते हुए धोखाधडी की. इस शिकायत पर शशिकांत विनायकराव महल्ले (राजपुत पुरा नांदगांव पेठ) के खिलाफ दफा 420, 406 के तहत अपराध दर्ज किया. इसके बाद नांदगांव पेठ में रहने वाले आठ लोगों ने शशिकांत के खिलाफ शिकायत दी. उन्हें नौकरी लगाने के नाम पर 91 लाख रुपए से ठग लिया था. इस बीच आरोपी फरारी काट रहा था. आरोपी ने जमानत पाने के लिए प्रथम सत्र न्यायालय में आवेदन किया. मगर अदालत ने उसका आवेदन खारिज कर दिया. तब उसने अग्रीम जमानत के मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में आवेदन किया था, मगर उच्च न्यायालय ने भी उसका आवेदन खारिज कर दिया. इसके बाद भी आरोपी फरार था. तहकीकात कर रहे पुलिस निरीक्षक गोपेवाड, पुलिस कर्मचारी देवकर ने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में व सायबर पुलिस की सहायता से आरोपी शशिकांत महल्ले को गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने उसे 25 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिये है. यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त डॉ.आरती सिंह, पुलिस उपायुक्त एम. एम. मकानदार, सहायक पुलिस अधिकारी दत्ता ढोले, महिला पुलिस निरीक्षक सीमा दातालकर, प्रभारी पुलिस निरीक्षक प्रवीण काले के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक हनमंत डोपेवाड ने तहकीकात कर आरोपी को गिरफ्तार किया. इसके बाद 21 अप्रैल को उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया . अदालत ने आरोपी शशिकांत महल्ले को 25 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिये है. पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में और कई राज पर्दाफाश होंगे, पुलिस उस दिशा में तहकीकात कर रही है.

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