अमरावती

ऑनलाइन वस्तुएं मंगवाने पर अब तक अनेक लोगों के साथ हुई है ठगी

पुलिस में शिकायत के बावजूद अब तक नहीं पकडे गए हैं कोई आरोपी

* कंझ्यूमर कोर्ट में जाने पर मिला है अनेकों को न्याय
अमरावती/दि.15– हाल में ऑनलाइन ठगी के मामले बढने लगे है. नगारिकों के बैंक खातों से पैसे निकाल लेने के अलवा ऑनलाइन वस्तु मंगवाने पर उस समान के बदले दूसरा ही समान आ जाता है, ऐसे अनेक मामले अब तक उजागर हुए है. इस संबंध में शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के बावजूद आरोपी पकडे नहीं गए है. मजबूरन संबंधित को कंझ्यूमर कोर्ट में न्याय की गुहार लगानी पडती है.
वर्तमान में ग्राहक ऑनलाइन वस्तुओं की खरीदी-बिक्री में अधिक रुची रखने लगे हैं. कोरोनाकाल से इसमें भारी बढोतरी हुई है. कम दाम में और घर बैठे ग्राहकों को सुविधा मिलती रहने से नागरिकों का ऑनलाइन की तरफ आकर्षण अधिक बढा है. ऑनलाइन की सुविधा होने से नागरिक उसमें भले ही दिलचस्पी बताते हो, लेकिन इस ऑनलाइन व्यवहार में ठगी के मामले भी बढने लगे है. मोबाइल ऑनलाइन मंगवाने पर अनेको को मोबाइल की जगह साबन आना और किसी के व्दारा अधिक वस्तुएं मंगवाने पर वस्तुओं की संख्या कम रहना, एप पर जो वस्तु बताई गई है वह मंगवाने पर दूसरी अथवा हल्के दर्जे की वस्तु आना ऐसे अनेक जालसाजी के मामले अब तक हुए है. अनेको ने अपने साथ धोखाधडी होने पर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की है. संबंधित पुलिस स्टेशन की तरफ से मामला साइबर पुलिस की तरफ भेज दिया जाता है. साइबर पुलिस भी कुछ दिनों तक जांच करने के बाद ऐसे मामले में शिकायतकर्ता को ग्राहक मंच की तरफ जाने कह दिया जाता है. पिछले 1 वर्ष में ऐसी शिकायतें साइबर पुलिस के पास दर्ज हुई है. लेकिन ऐसे प्रकरण में पुलिस के हाथ सफलता काफी कम लगी है. केवल बैंक खातों से नागरिकों के पैसे निकाले जाने के मामले में अनेको के पैसे वापस मिलने में और आरोपियों को पकडने में साइबर पुलिस को सफलता मिली है.

* ऐसे मामलों में यह है प्रावधान
ऑनलाइन खरीदी में जालसाजी होने पर खटला दाखिल किया जा सकता है. उत्पादन संबंध में फर्जी विज्ञापन करने पर जुर्माने का प्रावधान है. मिलावट करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्यपदार्थ का उत्पादन, बिक्री करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है.

* यह है कानून
ग्राहक संरक्षण कानून 2019 यह 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ. ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर अवैध व्यवसाय रोकने के लिए नियम भी इसमें शामिल है. इस कानून के तहत सभी बातों की जानकारी देनी पडती है.

* जिला ग्राहक मंच के पास शिकायत
आस्थानाओं व्दारा उनके उत्पादनों का विज्ञापन करते समय ‘ई-कॉमर्स’ नियम अंतर्गत उत्पादन का मूल्य, पैसेे लेने की प्रक्रिया, ऑनलाइन रकम अदा करने संबंध में नियम, वस्तु वापस लौटाने के नियम समेत आवश्यक सभी जानकारी प्रकाशित करना आवश्यक रहता है. आस्थापना व्दारा प्रकाशित किए गए नियम के मुताबिक सेवा और सुविधा देना अनिवार्य रहता है ऐसा न होने पर ग्राहक तत्काल जिला ग्राहक मंच के पास शिकायत दाखिल कर सकता है.

* लोगों को कंझ्यूमर कोर्ट में जाने की सुविधा
ऑनलाइन खरीदी-बिक्री मामले में किसी के साथ ठगी होने पर संबंधित व्दारा पुलिस में शिकायत की जाती है. मामला साइबर पुलिस के पास आने पर जांच भी की जाती है. अनेको के बैंक खातों से जालसाजों व्दारा पैसे निकाल लिए जाते है ऐसे अनेक मामलों में आरोपी पकडे गए है और अनेको को पुलिस ने रकम लौटाई है. वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदी में कोई ठगे जाने पर वह कंझ्यूमर कोर्ट में गए तो, निश्चित रुप से न्याय मिल सकता है.
– सीमा दातालकर,
निरीक्षक साइबर पुलिस स्टेशन, अमरावती

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