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तो क्या कोरोना से मृत का कर्ज होगा माफ?

सहकारिता आयुक्त ने मंगवाई जानकारी

*खेती और अन्य ऋण
अमरावती/दि.5- दो वर्ष की कोरोना महामारी काल में अनेक निष्पाप लोगों की जान चली गई. कई परिवारों का आधार कोरोना ने लील लिया. घर का कर्ता पुरुष अथवा महिला की मृत्यु हो गई. ऐसे में कोरोना से मृत व्यक्ति की कर्ज की जानकारी सहकारिता विभाग ने वित्तिय संस्थाओें से मंगवाई हैं. अमरावती में यह जानकारी एकत्र कर भेज देने की भी जानकारी हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोविड से मृत व्यक्ति के परिवार का कर्ज माफ होने की संभावना हैं. यह ऋण खेती से संबंधित हो सकता हैं. चर्चा है कि गृहकर्ज भी शामिल होने की संभावना हैं. अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं हैं.
पता चला है कि प्रदेश के सहकार आयुक्त ने यह जानकारी तलब की थी. जिसमें कोविड से मृत व्यक्ति के नाम मध्यवर्ती सहकारी बैंक, नागरी पतसंस्था या अन्य से उस व्यक्ति को मंजूर कर्ज की राशि, गिरवी संपत्ति की जानकारी, कर्ज की बकाया रकम, एनपीए श्रेणी अथवा उस कर्ज की ताजा स्थिति की जानकारी तलब की गई थी. कोरोना से पहले अनेक ने गृहकर्ज, खेती कर्ज विविध प्रकार के लोन लिए थे. अधिकांश ने अपने घर बैंक अथवा पतसंस्था के पास गिरवी रखे अब उन्हीं लोगों के परिवारों पर बेघर होने की नौबत आई हैं.

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