अमरावती

सोसायटी के पार्किंग स्पेस की मालकियत सोसायटी की

कोर्ट का फैसला, किसी को बेच नहीं सकते पार्किंग स्पेस

अमरावती/दि.10- किसी भी सोसायटी की पार्किंग की जगह यह संबंधित सोसायटी की मालकियत वाली जगह होती है. इसलिए कोई भी निर्माण व्यवसायिक उनके सोसायटी की पार्किंग स्पेस किसी को भी बेच नहीं सकते, ऐसा करना गैर कानूनी है. जिसके लिए फ्लैट धारकों में जनजागृति के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्बारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों ने बताया कि, पार्किंग की जगह व्यवसायिक को बेचते नहीं आएंगी, ऐसा कानून वर्ष 1963 में बना है. इस कानून के तहत सोसायटी के पार्किंग की जगह का मालक संबंधित सोसायटी रहती है. पार्किंग की जगह का इस्तेमाल सोसायटी के फ्लैट धारक किस प्रकार करें, इसके सर्वांधिकार सोसायटी को है. सोसायटी की सभा में ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है. निर्माण व्यवसायी इस जगह को लेकर कोई व्यवहार नहीं कर सकता.

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