अमरावतीमहाराष्ट्र

हत्या के आरोप से सोहेल खान बरी

एड. मुर्तुजा आजाद की सफल पैरवी

अमरावती /दि.3– नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में घटित हत्याकांड के मामले में आरोपी सोहेल खान को सबूतों के अभाव में प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश ने बरी कर दिया. इस प्रकरण में आरोपी की तरफ से एड. मुर्तुजा आजाद ने सफल पैरवी की.
जानकारी के मुताबिक घटना वाले दिन सोहेल खान और शातीर खान नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में खडे थे, तब बाइक सवार दो युवकों ने आकर उनसे विवाद किया. लेकिन घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों ने मध्यस्थी कर इस विवाद को निपटा दिया. कुछ देर बाद एक बच्चे ने उन लोगों के घर पर आकर बताया कि, आरोपी सोहेल खान और शाकीर खान यह फिरोज पर चाकू से हमला कर उसे मार रहे है. नागरिकों ने फिरोज को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. नागपुरी गेट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच पडताल के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय ने चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से 13 से 14 गवाह परखे गये. दोनों पक्षों के दलीले सुनने के बाद आरोपी सोहेल खान को अदालत ने 28 मार्च को अपना फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.

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