उर्वरक के नाम पर बेच दी 50 लाख की मिट्टी
पुणे की रामा फर्टीसेम पर केस दर्ज
* 8 कृषि केंद्रो के लाईसेन्स निरस्त
* 5 को चेतावनी
चांदुर रेलवे/दि. 2 – कृषि सेवा केंद्रो द्वारा रासायनिक खाद बताकर किसानों को धडल्ले से मिट्टी बेच देने का भयंकर मामला उजागर हुआ है. कृषि महकमे ने जिले के 8 कृषि केंद्रो का परवाना निरस्त कर पुणे स्थित कंपनी पर भी धोखाधडी का केस दर्ज किया है. जिससे आनेवाले दिनों में कंपनी के कर्ता-धर्ता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाएंगे. मगर ऐन सीजन में किसानों के साथ हुई धोखाधडी ने खलबली मचा रखी है. कृषि केंद्र संचालक भी डरे हुए हैं.
* मुख्य वितरक का लाईसेंस रद्द
जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते ने मुख्य वितरक मंदार एग्रो सर्विसेस का लाईसेन्स रद्द कर दिया. 5 कृषि केंद्र संचालकों को चेतावनी दी गई है. कृषि विभाग ने ही केमिकल खाद बताकर 50 लाख की मिट्टी बेच देने का पर्दाफाश किया था. मंदार एग्रो ने 6 तहसीलो में 12 खुदरा बिक्रेताओं को उर्वरक बेचा. जबकि राम फर्टीलायझर कंपनी के पास आईएफएमएस प्रणाली का आईडी नंबर नहीं है. ऐसे में सातपुते ने बिक्रेताओं का लाईसेंस निरस्त कर दिया है.
* 12 कृषि केंद्रो को नोटिस
सातपुते ने बताया कि, बिना पीओएस मशीनों के उर्वरक को बेचनेवाले एक दर्जन कृषि केंद्रो को नोटिस थमाई गई है. सुनवाई दौरान स्पष्ट हुआ कि, रामा फर्टीसेम कंपनी के पास उर्वरक का ‘ओ’ फार्म लाईसेंस नहीं है. उसी प्रकार कृषि केंद्रो ने बगैर पीओएस मशीन के उर्वरक की बिक्री कर दी थी. यह भी खबर है कि, 5 केंद्र संचालकों ने किसानों का नुकसान होने पर उन्हें उर्वरक की रकम लौटा दी. जिससे महकमें ने उन्हें चेतावनी दी है. जबकि 8 केंद्रो के लाईसेंस निलंबित किए गए है. कंपनी पर सीटी कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया है.
* इन कृषि केंद्रो के लाईसेंस निलंबित
कृषि विभाग द्वारा मामले में जिन कृषि केंद्रो के लाईसेंस निलंबित किए गए, उनमें नीलेश कृषि केंद्र (मार्डा), भामकर कृषि केंद्र (शिवनगांव), गणेश कृषि केंद्र (तिवसा), सावरकर कृषि केंद्र (तिवसा), इसके अलावा तिवसा तहसील में खंडेश्वर कृषि केंद्र (नांदगांव), शुभम कृषि केंद्र (मंगरुल च.), अमोल कृषि केंद्र (रिद्धपुर) और राऊत कृषि केंद्र (चांदुर रेलवे) का उर्वरक बिक्री लाईसेंस 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया.