सौर उर्जा उपकरण धारको को संपत्ति के कर में मिलेगी 6 हजार की छूट
सौर उर्जा को प्रोत्साहित करने मनपा का महत्वपूर्ण निर्णय
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संपत्ति धारकों को मिल सकती है बडी राहत, पर्यावरण का भी संवर्धन होगा
अमरावती प्रतिनिधि/दि.22 – अपने घरों में सौर उर्जा पर चलने वाले उपकरण लगाने वाले संपत्ति धारकों को संपत्ति कर में छूट व सहुलियत देना स्थानिय मनपा द्बारा मंजूर किया गया है. जिसके तहत सौर उर्जा आधारित विद्युत निर्मिती उपकरण (सोलर इलेक्ट्रिसीटी जनरल) रहने वाली संपत्तियों को अब संपत्ति कर में 1 वर्ष के लिए अधिकतम 6 हजार रुपए की छूट मिलेगी.
बता दें कि, स्थानिय मनपा क्षेत्र में आगामी 31 मार्च तक ‘माझी वसुंधरा’ अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत उर्जा का परिणाम कारक प्रयोग करते हुए उसका अपव्यय टालने, अपारंपारिक उर्जा निर्मिति हेतु नाविण्य पूर्ण उपक्रम शुरु करने निसर्ग से संबंधित घटकों पर आधारित उपाय योजना शुुरु करने तथा निसर्ग पूरक जीवन पद्धति को अमल में लाने के सुझाव इस अभियान के तहत जारी किये गये है. साथ ही इस अभियान हेतु प्रत्येक घटक के लिए गुणांकन निश्चित किया गया है. तथा इस अभियान में नागरिकों द्बारा अवलंब किये गये पर्यावरण पूरक उपक्रमों को संपत्ति कर से छूट देना प्रस्तावित किया गया है. ज्ञात रहे कि, इससे पहले सौर उर्जा पर पानी गर्म करने का उपकरण लगाने वाली इमारतों को मनपा द्बारा 5 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रस्ताव 20 जनवरी 2006 को पारित किया गया था. जिसमें 200 लीटर का सोलर सयंत्र लगाने वाले संपत्ति धारक को 4 हजार रुपए अथवा 5 प्रतिशत तथा 500 लीटर का सयंत्र लगाने वाले संपत्ति धारक को 8 हजार रुपए अथवा 5 प्रतिशत में से जो राशि कम रहेगी, उतनी राशि की छूट 1 वर्ष के लिए संपत्ति कर में देने का प्रस्ताव पारित किया गया. वहीं अब सौर उर्जा आधारित विद्युत निर्मिति उपकरण लगाने पर भी संपत्ति कर में छूट देना प्रस्तावित किया गया है.
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ऐसे मिलेगी छूट
सोलर इलेक्ट्रिसीटी जनरेटर के 1 किलो वैट वाले सेट को लगाने और कार्यान्वित करने के लिए 54 हजार रुपए का खर्च अपेक्षित है. वहीं 5 किलो वैट से अधिक क्षमता वाले सेट हेतु 2 लाख 70 हजार रुपए का खर्च आता है. इस हेतु संपत्ति कर में अधिकतम 6 हजार रुपए की छूट दी जाएगी. इस हेतु जारी वर्ष के अप्रैल माह में हुई आमसभा में यह विषय रखा गया था. जिसे मान्यता प्रदान की गई है.
सौर उर्जा के प्रयोग से अपारंपारिक उर्जा स्त्रोत को मजबूती मिलेगी. साथ ही विद्युत की बचत होने पर प्रदुषण से मुक्ति मिलते हुए पर्यावरण का संतुलन साधा जा सकेगा. ऐसे में नागरिकों को प्रोत्साहन देने हेतु यह निर्णय लिया गया है.
– प्रशांत रोडे,
निगमायुक्त, अमरावती मनपाउर्जा का परिणामकारक ढंग से प्रयोग करते हुए उर्जा का उपव्यय टालना बेहद महत्वपूर्ण है. पर्यावरण पूरक उपक्रमों के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन देने हेतु सौर उर्जा आधारित विद्युत निर्मिति उपकरण रहने वाले इमारतों को 1 वर्ष के लिए संपत्ति कर में छूट दी गई है.
– चेतन गावंडे,
महापौर, अमरावती मनपा