सोमेश्वर संस्थान का खेत दोबारा संस्था के नाम पर होगा
महाराष्ट्र मंदिर महासंघ द्बारा बडी सफलता का दावा

* 50 करोड का भातकुली रोड का 4.85 हेक्टेयर खेत
अमरावती/ दि. 10- भाजी बाजार के श्री सोमेश्वर महादेव संस्थान का खोलापुरी गेट – भातकुली रोड पर स्थित 4.85 हेक्टेयर खेत पुन: देवस्थान के नाम पर हो जाने का दावा महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में किया. महासंघ ने दावा किया कि सोमेश्वर संस्थान को कुल कायदा की धारा 129 (ब) अंतर्गत 1969 में तत्कालीन एसडीओ द्बारा प्रमाणपत्र प्राप्त होने से इस संस्थान पर कुल कानून लागू नहीं होता है. उसी प्रकार तहसीलदार ने इस प्रकरण में अनियमितता की है. इसलिए विजय लोखंडे पर कार्रवाई करने की मांग भी संस्थान ने मुखर की. मराठी पत्रकार भवन में हुई प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय संगठक सुनील घनवट, विदर्भ संयोजक श्रीकांत पिसोलकर, राज्य कोर कमेटी पदाधिकारी अनूप जायसवाल, जिला संयोजक कैलाश पनपालिया, पिंगलाई संस्थान के अध्यक्ष विनित पाखोडे, हिन्दू जनजागृति समिति के जिला संयोजक नीलेश टवलारे, अनुभूति टवलारे, राठी नगर दुर्गादेवी मंदिर के गजानन जवंजाल, सोमेश्वर संस्थान के अध्यक्ष असोरिया, अमोल इंगोले, रविन्द्र डहाके, गौरव पानसे, अभय खोरगडे, बलवंत डीके, गजानन इंगोले आदि मौजूद थे.
* कानून का उल्लंघन
मंदिर महासंघ ने उक्त खेत की आज मार्केट वेल्यू 50 करोड होने का दावा कर तहसीलदार विजय सुखदेव लोखंडे पर कुल कानून का उल्लंघन कर संस्थान के प्राथमिक आक्षेप का आवेदन पर सुनवाई न करते हुए, किसी भी सबूत को मान्य न करते हुए कौडियों के दाम पर केवल 960 रूपए में खरीदी करने का गैर कानूनी आदेश गत 26 सितंबर को देने का आरोप किया. यह भी आरोप लगाया कि प्रकरण की संपूर्ण जांच नहीं की गई. संस्थान ने जांच न करते हुए निर्णय देनेवाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की.
* लोखंडे का गैर कानूनी हस्तक्षेप
मंदिर महासंघ ने आरोप किया कि सुमन कोठार ने कथित रूप से खेत हडपने के लिए तहसीलदार अमरावती के सामने आवेदन किया था. तहसीलदार के आदेश के अगले ही दिन अर्थात 27 सितंबर 2024 को संस्थान में अपील अवधि खत्म होने से पहले शिकायत दे दी थी. फिर भी तहसीलदार विजय लोखंडे ने खेत प्रकरण में अनियमितता कर गैर कानूनी रूप से हस्तांतरण का प्रयत्न किया. जिससे संस्थान और सोमेश्वर महादेव के भक्तों के साथ धोखा हुआ. मंदिर संस्थान ने विजय लोखंडे पर अपने पद का दुरूपयोग करने का और कानून के उल्लंघन का आरोप किया. उनकी शिकायत करने की बात संस्थान ने कही.
* 12 मार्च को सुनवाई
मंदिर महासंघ ने बताया कि इस मामले में उपविभागीय अधिकारी के सामने 12 मार्च को सुनवाई है. अनूप जायसवाल ने दावा किया कि संस्थान को प्राप्त कुल कानून की धारा 129 ब का प्रमाणपत्र ब्रम्हास्त्र है. संस्थान की जमीन उसी के नाम पर हो जायेगी. उन्होंने तहसीलदार की शिकायत विभागीय आयुक्त और कलेक्टर तथा एसडीओ के पास करने की जानकारी दी.
* मिलेंगे बावनकुले से
मंदिर महासंघ ने दावा किया कि उनके पास अब तक तीन बडे मंदिर संस्थान की जमीन कब्जा ने शिकायतें प्राप्त हुई है. जिसमें अमरावती की सोमेश्वर संस्थान का विषय कदाचित सर्वप्रथम हल हो जायेगा. उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए एंटी लैंड ग्रेबिंग एक्ट की आवश्यकता पर जोर दिया. राजस्व मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से इस बारे में मिलकर अनुरोध करने का दावा किया. बावनकुले से उनकी बैठक तय हो जाने का दावा उन्होंने किया. एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया कि मंदिर महासंघ अभी पंजीकृत नहीं है. अगले कुछ माह में इसका पंजीयन हो जायेगा.
* सैकडों हेक्टेयर पर कब्जाने की कोशिश
रविवार को ही जहांगीरपुर में 350 देवस्थान ट्रस्टी, पदाधिकारियों का सम्मेलन सफल होने का दावा कर कहा गया कि मंदिर और देवस्थान की सैकडों एकड जमीन पर बिल्डरों की नजर हैं. उन्हें कब्जाने की कोशिशें समूचे राज्य में चल रही है. सरकार को और राजस्व प्रशासन को सुओमोटो एक्शन लेना चाहिए.