अमरावती

कई बार केवल नोट्री पर होती है वाहन की खरीदी-बिक्री

आरटीओ की प्रक्रिया पूरी न करने पर आ सकती है मुसिबत

अमरावती/दि.7 – पुराने वाहन खरीदी-बिक्री बडे पैमाने पर किये जाते है. पुराने वाहन खरीदी खरीदी-बिक्री की दुकान, स्थान भी निश्चित है, मगर कई बार मित्र या रिश्तेदार को वाहन बेचे जाते है. ऐसे वक्त में आरटीओ से वाहन ट्रान्सफर नहीं कराते. आरटीओ का खर्च टालने के लिए 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नोट्री कराकर वाहन सौंप देते है. आरटीओ में मूल मालिक का ही नाम दर्ज रहता है.
उस वाहन से दुर्घटना हुई या नियमों का उल्लंघन किया गया तो कानून प्रक्रिया में जिस व्यक्ति के नाम वाहन है, उस व्यक्ति पर ही कार्रवाई होती है. स्टैम्प पेपर पर लिखकर देने से मूल मालिक कानूनी बातों से मुक्त नहीं हो पाता उल्टा और कडी कार्रवाई हो सकती है. बीमा का क्लेम मिलने के लिए भी मूल वाहन मालक को ही बीमा कंपनी पूछताछ करती है और क्लेम भी उसे मिलता है. वाहन ट्रान्सफर करने की प्रक्रिया आसान हो गई है. दस्तावेज जोडने के बाद आरटीओ में जाने की जरुरत नहीं. इसके अलावा खतरा भी टाला जा सकता है.

किस वर्ष में कितने वाहन ट्रान्सफर

2018 -18313
2019 -19890
2020 -16534
2021 -15670

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