पिता की हत्या के आरोप से बेटा निर्दोश बरी
अमरावती /दि.24– मसाले पीसने वाला पत्थर सिर पर मारकर अपने पिता को मौत के घाट उतार देने के आरोप से स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एम. आर. देशपांडे की अदालत ने धम्मदीप रामकृष्ण काले (परसोडी, तह. धामणगांव) को बाइज्जत बरी कर दिया.
यह घटना 22 सितंबर 2020 को दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई थी. दोषारोप पत्र के मुताबिक रामकृष्ण काले की तबीयत ठीक नहीं रहने के चलते 22 सितंबर 2020 की सुबह उनका बेटा धम्मदीप काले उन्हें इलाज हेतु नागपुर ले जाने वाला था. जिसके चलते धम्मदीप काले ने सुबह 5 बजे अपने पिता को नींद से जगाया और उनके साथ चर्चा करने लगा. इस समय रामकृष्ण काले की पत्नी विमल काले नहाने हेतु गई थी और कुछ देर बाद उन्हें मारपीट की आवाज सुनाई दी.
जिसे सुनकर वे बाथरुम से बाहर आयी, तो रामकृष्ण काले जमीन पर पडे दिखाई दिए. जिनके सिर पर उनका बेटा धम्मदीप काले मसाला पीसने के पत्थर से वार कर रहा था. जिसकी वजह से रामकृष्ण काले की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस मामले में विमल काले की शिकायत पर दत्तापुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए धम्मदीप काले को गिरफ्तार किया था. पश्चात मामले की जांच पूरी करते हुए अदालत में दोषारोप पत्र प्रस्तुत किया गया था. जहां पर कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. पश्चात अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष का युक्तिवाद सुनने के बाद प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एम. आर. देशपांडे ने आरोपी धम्मदीप काले को संदेह का लाभ देते हुए हत्या के आरोप से बरी कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. श्याम जगताप ने सफल युक्तिवाद किया.