अमरावती

सोयाबीन किसानों को 25% राशि अग्रिम देनी होगी

जिलाधिकारी ने दिए आदेश

अमरावती/दि.18– अगस्त महिने में बारिश नदारद होने के कारण 41 राजस्व मंडलों में सोयाबीन फसल का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ. जिसके कारण प्रभावित किसानों को बीमा की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम मिलनी चाहिए. यह आदेश कलेक्टर सौरभ कटियार ने 21 सितंबर को जारी किए थे. जिस पर फसल बीमा कंपनी ने आपत्ति जताई थी. जिसे कृषि विभाग ने खारिज कर दिया था. फलस्वरूप कलेक्टर सौरभ कटियार ने 16 अक्तूबर को अंतिम आदेश जारी कर फसल बीमा कंपनी को प्रभावित किसानों को 25 प्रतिशत अग्रिम देने के निर्देश दिए हैं.

* अंतिम आदेश जारी किए
मानसून में बारिश नदारद रहने के कारण 7 वर्षो के औसतन उत्पादन की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान अपेक्षित रहने पर संभावित फसल बीमा भरपाई की तुलना में 25 प्रतिशत अग्रिम देने का प्रावधान है. जिसके कारण फसल बीमा कंपनी अपने सर्वेअर को साथ में लेकर कृषि विभाग के माध्यम से रेडमली प्रभावित गांवों का चयन कर संयुक्त सर्वे किया गया था. जिसके बाद जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए थे. इस पर 26 सितंबर को फसल बीमा कंपनी ने आपत्ति जताई थी. जिला स्तर पर संयुक्त समिति की बैठक में जिलाा अधीक्षक कृषि अधिकारी ने फसल बीमा कंपनी की आपत्तियों को खारिज कर दिया. जिसे कलेक्टर ने ग्राह्य माना. जिसके बाद कलेक्टर सौरभ कटियार ने 16 अक्तूबर को अंतिम आदेश जारी किए. जिससे अब फसल बीमा कंपनी को प्रभावित किसानों को 25 प्रतिशत अग्रिम देना अनिवार्य रहेगा.

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