अमरावती

चुनाव में सावधानी से खर्च करें अन्यथा जीत पर पानी फिरेगा

ग्राम पंचायत चुनाव में मर्यादा से अधिक खर्च करने पर अपात्रता की कार्रवाई होने की संभावना

अमरावती/ दि.3– जिले में 257 ग्राम पंचायंंतों की चुनावी प्रक्रिया शुरू है. इस बार सीधे जनता के जरिए सरपंच पद का चयन होनेवाला है. इसके अलावा 2099 सदस्य पद के लिए भी चुनाव हो रहे है. इसमें उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की मर्यादा निश्चित की गई है. उससे अधिक खर्च करने पर उम्मीदवारों पर जीत के बाद भी अपात्रता की कार्रवाई होने की संभावना है. इस कारण सभी उम्मीदवारों को सावधानी से चुनाव प्रचार में खर्च करना पडेगा.
इस ग्राम पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार 2 दिसंबर को इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी. नामांकन दाखिल करने के बाद उम्मीदवारों के खर्च की प्रक्रिया शुरू होती है. इस कारण प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव निर्णय अधिकारी द्बारा प्राधिकृत किए अधिकारी के पास रसीद सहित नियमित रूप से खर्च प्रस्तुत करना पडता है. चुनावी परिणाम घोषित होने तक उम्मीदवारों का चुनावी खर्च रहता है. निश्चित की गई अवधि में खर्च प्रस्तुत न करने पर उसके खिलाफ जिलाधिकारी के पास प्रकरण दाखिल किया जाता है और इसमें दोषी पाए जाने पर संबंधित पर अपात्रता की कार्रवाई की जाती है. इस बार सीधे जनता से सरपंच के चुनाव होनेवाले है. इस कारण इच्छुकों की संख्या काफी अधिक है और संख्या अधिक रहने से चुनावी रणसंग्राम में उम्मीदवारों का खर्च अधिक होने की संभावना है. लेकिन संबंधित उम्मीदवारों द्बारा सावधानी नहीं बरती गई तो जीत के बावजूद उस पर पानी फिर सकता है.

* खर्च की मर्यादा किसे कितनी ?
सदस्य संख्या खर्च मर्यादा (सरपंच) खर्च मर्यादा (सदस्य)
7 व 9 50,000 25,000
11 व 13 1,00,000 35,000
15 व 17 1,75,000 50,000
* खर्च मर्यादा का उल्लंघन होने पर अपात्रता की कार्रवाई
– ग्राम पंचायत चुनाव के लिए सदस्य व सरपंच पद के उम्मीदवारों को खर्च की मर्यादा दी गई है. उससे अधिक खर्च करने पर उम्मीदवारों पर अपात्रता की कार्रवाई की जा सकती है.
– ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होने तक उम्मीदवारों को चुनावी खर्च निश्चित अवधि में चुनाव निर्णय अधिकारी द्बारा प्राधिकृत किए अधिकारी के पास प्रस्तुत करना पडता है. अन्यथा संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ प्रकरण दाखिल किया जाता है.
– उम्मीदवार द्बारा जिस दिन नामांकन दाखिल किया जाता है उस दिन से उसे अनामत रकम से लेकर चुनाव खर्च के संदर्भ की प्रत्येक रसीद में चुनाव खर्च देना पडेगा. इसमें नाश्ता, भोजन, स्टेशनरी, मतदाता सूची, उम्मीदवार कार्यालय, बैठक आदि खर्च का समावेश है.

– समयावधि में खर्च प्रस्तुत करना जरूरी
जिले के 257 ग्राम पंचायंतो के चुनाव के लिए 18 दिसंबर को मतदान होनेवाला है. इसमें सरपंच और सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए आयोग द्बारा खर्च मर्यादा निश्चित की गई है और चुनावी खर्च उन्हें नियमित प्रस्तुत करना पडेगा.
डॉ. नितीन व्यवहारे, उपजिला चुनाव अधिकारी

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