सरकारी कार्यालयों में स्टैम्प पेपर आवश्यक नहीं
स्टैम्प पेपर संबंधी महत्वपूर्ण आदेश जारी

अमरावती/ दि. 14-एक महत्वपूर्ण तथा सामान्य जनों को बडी राहत देनेवाला निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने किया है. गत अक्तूबर में यह निर्णय मुद्रांक विभाग ने जारी किया. जिसके अनुसार अब शासकीय कार्यालयों में मुद्रांक की आवश्यकता नहीं रहेगी. व्यक्ति सादे कागज पर राजस्व टिकट लगाकर प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत कर सकता हैं. अब तक 100 रूपए का स्टैम्प पेपर अनिवार्य किया गया था. उससे अब लोगों को बडी राहत मिलनेवाली है. 100 रूपए का स्टैम्प पेपर सरकार ही बंद कर चुकी है. जिसके बाद 500 रूपए का मुद्रांक चुकाना आमजनों को भारी पड रहा था. ऐसे में सरकार ने राहत वाला निर्णय घोषित किया. मुद्रांक विभाग ने राजस्व व वन विभाग की अधिसूचना एवं उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ के आदेश का हवाला देकर सूचित किया है कि महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम अनुसूची एक के अनुच्छेद 4 के अनुसार लगाए गये योग्य मुद्रांक शुुल्क ताजा आदेश से माफ कर दिए गये हैं. यह आदेश महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक नियंत्रक हीरालाल सोनवणे ने जारी किए हैं.