अमरावतीमहाराष्ट्र

विशेष कार्यकारी अधिकारी हेतु 1 हजार मतदाता का मानक

राज्यस्तर पर जारी होगा सरकारी अध्यादेश

* तहसीलस्तरीय समिति में होंगे पदाधिकारी
* 500 लोगों की होगी निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्ति
अमरावती /दि.5– राज्य में प्रति एक हजार मतदाताओं के पीछे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. जिनके अधिकारों में भी वृद्धि होगी. तहसीलस्तरीय समिति में भी पदाधिकारियों को मौका मिलेगा. जिसके चलते राज्यस्तर पर सरकारी अध्यादेश की गहमागहमी शुरु हो गई है.
राज्य में अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा व महायुति ने विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता प्राप्त की. ऐसे में कोई भी पद नहीं रहने वाले कार्यकर्ताओं को कम से कम विशेष कार्यकारी अधिकारी पद बहाल करते हुए थोडी राहत देने की प्रयास किया जाएगा. जिसके चलते कार्यकर्ताओं का चुनाव माने जाने वाले महानगरपालिका, जिला परिषद पंचायत समिति व नगर परिषद के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए महायुति द्वारा अपने सर्वसमान्य कार्यकर्ताओं को न्याय देने का प्रयास किया जाएगा.

* ऐसे रहेंगे निर्देश
– विशेष कार्यकारी अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित व्यक्ति का जिले में 15 वर्ष का निवास रहना अनिवार्य.
– यह सेवा मानसेवी रहने के चलते संबंधित व्यक्ति को कोई भी मानधन नहीं मिलेगा.
– कार्यकाल खत्म होने के बाद साक्षांकन करने पर दर्ज होगा फौजदारी मामला.

* ऐसे होगी नियुक्ति
सरकारी आदेश के बाद विशेष कार्यकारी अधिकारी पद पर पालकमंत्री अथवा संपर्क मंत्री की सिफारिश के आधार पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी.

* कार्यकर्ताओं को मिलेगा न्याय
सरकारी समितियों में जिलास्तर पर 22 व तहसीलस्तर पर 35 पदाधिकारियों की स्वीकृत सदस्य के तौर पर नियुक्ति पालकमंत्री के आदेश के जरिए की जा सकती है. जिसके चलते सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को इन समितियों में काम करने का मौका मिल सकता है.

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