अमरावती/ दि.21– पात्र व्यक्ति को पारदर्शी, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा मिलने के बारे में सनियंत्रण करने वाली यंत्रणा के बारे मे पहचान रहने वाले राज्य लोकसेवा हक आयोग का कार्यालय यहां शुरु हुआ है. बुधवार को जिला परिषद गर्ल्स हाईस्कूल परिसर में कार्यालय का कामकाज शुरु किया गया है.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक अधिनियम 2015 यह 28 अप्रैल 2015 को शासन ने अमल में लाया है. इसके अनुसार इस कार्यालय का कामकाज चलेगा, आयोग के मुख्य आयुक्त कार्यालय मुंबई में है. हर महसूल विभाग के लिए आयुक्त कार्यालय स्थापित किये गए है. अमरावती महसूल विभाग के लिए रामबाबू नरुकुल्ला का राज्य लोकसेवा हक आयोग के रुप में चयन किया गया है. इनका कार्यक्षेत्र पश्चिम विदर्भ के अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाणा, वाशिम यह पांच जिलों का समावेश किया गया है. आयोग के कामकाज संबंधित वार्षिक रिपोर्ट राज्य शासन के माध्यम से विधिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना जरुरी है. वर्ष 2020-21 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट विधि मंडल के सामने प्रस्तुत की गई है. यह रिपोर्ट ‘आपले सरकार पोर्टल’ पर नागरिकों की जानकारी के लिए उपलब्ध कराई गई है, ऐसा बताया गया.
486 सेवा होगी फिलहाल 403 सेवा शुरु
शासन के विभिन्न विभाग व्दारा 486 सेवा अधिसूचित की गई है. फिलहाल 403 सेवा आपले सरकार पोर्टल मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन स्वरुप में शुरु की गई है. विभिन्न कार्यालय अंतर्गत नियुक्त अधिकारी के माध्यम से नागरिकों को पारदर्शक, कार्यक्षमता व समयोचित लोकसेवा उपलब्ध न होने के बारे में प्रथम व व्दितीय अपील उस विभाग के पद निर्देशित अधिकारी के पास की जा सकती है. उसके बाद भी सेवा उपलब्ध न होने पर तृतिय अपील उस कार्यालय में की जा सकती है, ऐसा आयुक्त का कहना है.