* उपभोक्ता मंच का फैसला
नागपुर/ दि. 22– स्थानीय उपभोक्ता मंच ने एक खातेदार की शिकायत पर समय रहते एक्शन नहीं लेने के कारण भारतीय स्टेट बैंक को 40 हजार रूपए जुर्माना किया है. यह फैसला अध्यक्ष अतुल आलसी और सदस्य चंद्रिका बैस व सुभाष आजने के मंच ने हाल ही में सुनाया. स्टेट बैंक को जुर्माना किए जाने का यह दुर्लभ केस बताया जा रहा है. दरअसल ग्राहक मंच ने स्टेट बैंक को खातेदार की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई न करने का दोषी पाया.
जानकारी के अनुसार डॉ. उदय गुप्ते को एटीएम के लिए केवायसी देने का संदेश प्राप्त हुआ. उनसे मोबाइल नंबर पर संपर्क करने कहा गया. जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके खाते से 99 हजार और 40 हजार रूपए उडा दिए गए. जबकि उन्होंने एसबीआई और एसबीआई कार्ड दोनों को शिकायत कर दी थी. पहली बार रकम विड्रॉल होने के तुरंत बाद खातेधारक ने बैंक कर्मियों को सूचित किया था. समय पर कार्रवाई नहीं हुई. जिससे खातेधारक के 40 हजार रूपए और चले गए. उपभोक्ता मंच ने इसी आधार पर बैंक को 20 हजार रूपए अदा करने के आदेश के साथ 10 हजार रूपए मानसिक रूप से प्रताडना और 10 हजार रूपए मुकदमेबाजी के देने कहा.