अमरावतीविदर्भ

स्टेट बैंक को २० हजार नुकसान भरपाई का झटका

ग्राहक न्यायालय के आदेश से मची खलबली

अमरावती/दि.१० – गोटखडे इंजिनिअर्स के संचालक डॉ.रमेश गोटखडे को हस्ताक्षर गलत होने का कारण बताकर चेक वापस करने वाले स्टेट बैंक को आखिर ग्राहक न्यायालय ने २० हजार रुपए नुकसान भरपाई देने का आदेश दिया. इससे बैंकिंग क्षेत्र में खलबली मच गई है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जवाब में बार-बार बुध्दि का उपयोग कर ग्राहक व अदालत को समझाने का प्रयास किया. हमेशा अपने ग्राहकों के साथ नियमों का पालन करने का कहते हुए हाथ खडे करने वाले बैंक को आखिर न्याय देवता के सामने झुकना पडा. जानकारी के अनुसार डॉ.रमेश गोटखेडे ने एक ग्राहक को ५० हजार रुपए का चेक दिया था. १० दिन की जांच के बाद हस्ताक्षर गलत होने का कारण बताकर बैंक ने क्रमांक १० का मेमो लगाकर चेक वापस दे दिया. वरिष्ठ अभियंता डॉ.रमेश गोटखेडे ने बैंक को काफी समझाने का प्रयास किया. वे बैंक के पूराने ग्राहक है. वह चेक गोटखडे ने किसी तरह से ठिक न करते हुए एसडीएफसी बैंक में डाला और दूसरे ही दिन मंजूर हो गया. इस मामले में आखिर न्याय पाने के लिए डॉ.गोटखडे ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. मगर ग्राहक न्यायालय ने बैंक का दावा खारिज करते हुए २० हजार रुपए नुकसान भरपाई देने के आदेश जिला ग्राहक शिकायत निवारण न्यायमंच के अध्यक्ष एसीपी देशमुख, सदस्य शुभांगी कोंडे, दिप्ती बोबडे ने सुनाया. शिकायतकर्ता की और से एड.वी.डी.पेढेकर, बैंक की ओर से एड.पी.यू.देशमुख ने पैरवी की.

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