अमरावती/दि.07– काम में उदासीनता, शासन के विरोध में वक्तव्य और प्रशासकीय कामकाज में असयोग की भूमिका रहने का आरोप करते हुए सोमवार को मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) जुम्मा प्यारेवाले को पद से हटाने के आदेश जारी किए थे. लेकिन इस आदेश के विरोध में उपायुक्त ने मंगलवार को महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मैट) में चुनौती दी. न्यायालय ने आयुक्त के आदेश को स्थगनादेश दिया है. इस कारण उपायुक्त प्यारेवाले को फिलहाल बडी राहत मिली है.
उपायुक्त प्यारेवाले ने 6 फरवरी को मैट में आयुक्त के आदेश के विरोध में अर्जी क्रमांक 105/2024 प्रस्तुत की थी. इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए आयुक्त देवीदास पवार के कार्यमुक्ति के आदेश प्राथमिक दृष्टि से नियमानुसार न रहने के कारण मैट ने ‘जैसे थे’ का आदेश कायम रखा है. साथ ही महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981 की धारा 31 में कार्यमुक्त और कार्यमोचक शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यभार मुख्यालय में सुपुर्द करने बाबत प्रावधान किया गया है. परिणाम स्वरुप ‘मैट’ के आदेश के मुताबिक उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले पद पर कार्यरत रहने वाले हैं. लेकिन इस नए आदेश के कारण आयुक्त के विरोध में उपायुक्त विवाद बढने की संभावना दिखाई दे रही है.