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पुलिस भर्ती पर स्टे का खतरा

हाईकोर्ट बिफरी सरकार पर

* तृतीयपंथी हेतु रखे आरक्षण
अमरावती/दि.9- मैट के पास अर्जी देने वाले कम से कम दो तृतीयपंथी को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का आदेश बंबई उच्च न्यायालय ने शिंदे-फडणवीस सरकार को दिया हैं. हाईकोर्ट ने पहले दिए आदेश की अनदेखी करने के लिए सरकार की खिंचाई भी की और चेतावनी दी कि पूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी. उल्लेखनीय है कि, भर्ती प्रक्रिया में हजारों पदों के लिए चयन होना हैं. प्रक्रिया आरंभ हो गई है, लाखों युवकों ने आवेदन किए हैं. वे प्रक्रिया पर टकटकी लगाए बैठे हैं.
मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति अभय आहूजा ने इस बारे में बहुत ही कडा रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा क्या वह अब तक सोई थी? इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने 7 साल पहले ही तृतीयपंथी
(ट्रांसजेंडर) के लिए पर्याय रखने का आदेश दिया था. अब तक उस आदेश का क्रियान्वयन नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज नजर आई. यह भी प्रश्न उठाया कि, देश के 11 राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अमल हुआ हैं. महाराष्ट्र क्यों पीछे रह गया? खंडपीठ ने पुलिस भर्ती में तृतीयपंथी का समावेश न करने पर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया रोकने की चेतावनी दी हैं. इस बारे मेंं दायर याचिका पर आज शुक्रवार को भी सुनवाई हो रही हैं. हाईकोर्ट के निर्णय पर सभी की निगाहें लगी हैं.

 

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