चांदूर रेलवे/दि.13- फसल मंडी संचालक चुनाव की प्रक्रिया शुरु रहते अचानक तहसील की 10 सेवा सोसायटी को अवसायन में डालने की हलचल शुरु हो गई थी. जिसके खिलाफ संस्था चालक ने उच्च न्यायालय का व्दार खटखटाया. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 24 अप्रैल को रखी है तब तक स्टे जारी किया है. उल्लेखनीय है कि मंडी समिति में सर्वाधिक 11 संचालक सोसायटी से ही चुने जाते है.
कवठा कडू के किशोर बाबाराव कडू ने 10 सोसायटी अवसायन में लाने की शिकायत सहकारिता विभाग में की थी. उस पर विभाग ने सहायक निबंधक को आदेश दिए थे. आदेशानुसार अमदोरी, धोत्रा, मोगरा, सावंगा विठोबा, दहिगांव धावडे, जलका जगताप, मालखेड, शिरजगांव कोरडे, बागापुर, टेंभूर्णी यहां की सोसायटी को अवसायन करने की नोटिस पदाधिकारियों को भेजी थी. इस आदेश के विरुद्ध इन संस्थाओं ने उच्च न्यायालय में स्टे के लिए अर्जी लगाई.
गत 10 अप्रैल को न्या. अविनाश घारोटे के सामने इस अर्जी पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के पश्चात आगामी 24 अप्रैल तक अदालत ने आदेश पर रोक लगा दी है. जिससे संचालक मंडल चुनाव की रंगत बढ गई है. विशेषक सहकारी सोसायटी निर्वाचन क्षेत्र में करीबी मामला हो गया है. अब 24 अप्रैल को क्या निर्णय आता है, इस पर निगाहें टिकी है. क्योंकि आगामी 28 अप्रैल को मतदान होना है.
सेवा सहाकरी सोसायटी की तरफ से एड. सी.एस. कप्तान तथा एड. आर.एस. कलगीवाले एवं सहकारिता विभाग से सहायक सरकारी वकील टी.एस. खान ने पैरवी की.