ईद व परशुराम जयंती पर रहेगा शहर में कडा बंदोबस्त
सीपी रेड्डी ने संबंधितों की बैठक लेकर जारी किए निर्देश
अमरावती/दि.21 – कल शनिवार 22 अप्रैल को अमरावती शहर में सकल हिंदू समाज द्बारा अक्षय तृतीया व परशुराम जन्मोत्सव तथा मुस्लिम समाजबंधुओं द्बारा रमजान ईद का पर्व मनाया जाएगा. इस निमित्त शहर में जगह-जगह पर विभिन्न धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होने के साथ ही कुछ क्षेत्रों से रैली भी निकाली जाएगी. इस बात के मद्देनजर शहर में शांति एवं कानून व व्यवस्था की स्थिति को अबाधित रखने के लिए शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने आज अपने कक्ष में सभी संबंधितों की बैठक बुलाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए.
इस बैठक के दौरान सीपी रेड्डी ने नागपुरी गेट, खोलापुरी गेट, फे्रजरपुरा व बडनेरा थाना क्षेत्र के ईदगाहों, गाडगे नगर, राजापेठ व कोतवाली थाना क्षेत्र की प्रमुख मस्जिदों तथा परशुराम जयंती निमित्त निकाली जाने वाली रैली के मार्ग एवं महत्वपूर्ण स्थानों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुए वहां लगाए जाने वाले बंदोबस्त को लेकर सभी अधिनस्थ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए है.
उल्लेखनीय है कि, शनिवार 22 अप्रैल को शहर में बडे पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया जाएगा और सभी संवेदनशील स्थानों पर एसआरपीएफ व आरपीएफ पथक सहित साधा गणवेशधारी पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे. इसके तहत पूरे शहर में 2 पुलिस उपायुक्त, 5 सहायक पुलिस आयुक्त, 23 पुलिस निरीक्षक, 65 पुलिस उपनिरीक्षक, 1400 पुलिस कर्मचारी, 1 एसआरपीएफ कंपनी, 2 आरसीपी प्लॉटून, 1 क्यूआरटी प्लॉटून, 13 होमगार्ड तथा 1 रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की जाएगी. इसके अलावा पुलिस थाना निहाय शहर के सभी महत्वपूर्ण चौक-चौराहों व भीडभाड वाले स्थानों पर फिक्स प्वॉईंट ड्यूटी लगाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए 12 सीआर मोबाइल, 7 दामिनी पथक व बीट मार्शल तथा डायल 112 क्रमांक के वाहन लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे.
उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने अमरावती शहरवासियों से कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी कृत्य नहीं करने तथा शांतिपूर्वक ढंग से अपने-अपने पर्व एवं त्यौहार मनाने का आवाहन किया है. साथ ही यह भी कहा है कि, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले भ्रामक संदेश तथा फोटो व वीडियो पर विश्वास न किया जाए. साथ ही किसी भी तरह की भडकाउ पोस्ट शेअर न की जाए. यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ प्रचलित कानून के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा. साथ ही किसी भी तरह के कार्यक्रम में ज्वलनशील पदार्थ, अस्त्र व शस्त्र तथा लाठी-भाले प्रदर्शित करने, आपत्तिजनक गाने बजाने या झांकी प्रस्तूत करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इस जानकारी व आवाहन के साथ ही शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने सभी अमरावतीवासियों को रमजान ईद व परशुराम जयंती निमित्त शुभकामनाएं दी है तथा अमरावती शहर में सामाजिक सौहार्द व धार्मिक सद्भाव बनाए रखने हेतु सभी से पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करने का आवाहन किया है.